Edited By Deepak Kumar, Updated: 24 Jun, 2025 07:50 PM

कुख्यात शूटर रोमिल वोहरा के एनकाउंटर के तुरंत बाद यमुनानगर प्रशासन ने उसके अवैध मकान को ढहाने की कार्रवाई शुरू कर दी। नगर निगम ने दिल्ली में एनकाउंटर के बाद ही उसके घर पर नोटिस चस्पा किया और 15 दिनों के भीतर मकान गिराने का आदेश जारी किया है।
डेस्कः कुरुक्षेत्र के शराब ठेकेदार शांतनु हत्याकांड का मुख्य आरोपी कुख्यात शूटर रोमिल वोहरा मंगलवार सुबह दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर हुए एनकाउंटर में मारा गया। एनकाउंटर के तुरंत बाद यमुनानगर प्रशासन ने उसके अवैध मकान को ढहाने की कार्रवाई शुरू कर दी। नगर निगम ने दिल्ली में एनकाउंटर के बाद ही उसके घर पर नोटिस चस्पा किया और 15 दिनों के भीतर मकान गिराने का आदेश जारी किया है।
नगर निगम के नोटिस में बताया गया है कि कांसापुर रोड स्थित अशोक विहार में 54.689 गज में बना डबल स्टोरी मकान बिना किसी सरकारी मंजूरी के अवैध रूप से बनाया गया था। अधिकारियों ने मकान का निरीक्षण किया और इसे अवैध घोषित किया। नगर निगम ने इस मकान के खिलाफ पहला नोटिस 3 जून को रोमिल के पिता कपिल वोहरा के नाम जारी किया था, लेकिन उस समय घर पर कोई मौजूद नहीं था, इसलिए नोटिस घर के बाहर दीवार पर चस्पा कर दिया गया। इसमें मकान को तत्काल खाली करने और 10 जून तक कार्यालय में प्रस्तुत होने का आदेश था।
इसके बाद भी कपिल वोहरा ने नगर निगम कार्यालय में अपनी बात नहीं रखी, जिस पर 16 जून को पर्सनल हियरिंग का नोटिस भी जारी किया गया। इसे भी घर पर कोई नहीं मिलने के कारण बाहर चिपकाया गया। इस नोटिस में मकान के उपयोग को तुरंत बंद करने और 23 जून तक पक्ष रखने के निर्देश थे। 23 जून तक कोई जवाब न मिलने के बाद, मंगलवार सुबह रोमिल वोहरा का एनकाउंटर कर दिया गया। उसी दिन नगर निगम अधिकारियों ने उसके मकान पर फिर से नोटिस चस्पा किया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अब अवैध निर्माण को गिराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है और तोड़फोड़ की जिम्मेदारी मकान मालिकों की होगी।
अवैध मकान को ध्वस्त करने का दिया आदेशः उप नगर योजनाकार
यमुनानगर के उप नगर योजनाकार मनोज कुमार ने बताया कि कई बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद मकान खाली नहीं किया गया। इसलिए अब 15 दिन के अंदर इस अवैध मकान को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है, जिसका नोटिस मकान के बाहर चस्पा कर दिया गया है।
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