तलाक के मामले में कोर्ट आए युवक को पत्नी ने पीटा, शादी के 7 माह बाद ही विवाद होने पर मायके चली गई थी महिला

Edited By Manisha rana, Updated: 25 Jul, 2024 08:15 AM

wife beats up a man who came to court for divorce

तलाक के केस के मामले में फैमिली कोर्ट में तारीख पर आए युवक के साथ गवाही होने के बाद पत्नी द्वारा परिजनों के साथ मिलकर मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। जिला भिवानी के गांव पाजू थाना बहल निवासी सूर्यप्रकाश (29) पुत्र जय सिंह ने थाना सिविल लाइन...

जींद : तलाक के केस के मामले में फैमिली कोर्ट में तारीख पर आए युवक के साथ गवाही होने के बाद पत्नी द्वारा परिजनों के साथ मिलकर मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। जिला भिवानी के गांव पाजू थाना बहल निवासी सूर्यप्रकाश (29) पुत्र जय सिंह ने थाना सिविल लाइन जींद पुलिस को दिए बयानों में बताया कि वह बी.ए.एम.एस. की डिग्री करने के बाद सिवानी में एक निजी अस्पताल में नौकरी करता है।उनकी शादी खटकड़ हाल आबाद पटियाला चौक निवासी रितू के साथ जून, 2023 में हुई थी। शादी के कुछ समय के बाद ही उनका आपस में विवाद हो गया और 7 माह बाद ही पत्नी अपने मायके चली गई। इसके बाद मार्च 2024 में दोनों पक्षों में पंचायत हुई जिसमें दोनों तरफ से तलाक लेने का फैसला हुआ और यह तय हुआ कि उसे पत्नी के परिवार को 35 लाख रुपए देने होंगे। 

इस फैसले के बाद उन्होंने 8 लाख रुपए पत्नी की मां के खाते में डलवा दिए तथा बाकी रुपए तलाक की कार्रवाई पूरी होने के बाद देनी तय हुई थी। पंचायत में यह भी तय हुआ कि दोनों पक्ष एक-दूसरे के साथ किसी प्रकार की कहासुनी या लड़ाई-झगड़ा नहीं करेंगे। पंचायत में गारंटर के तौर पर झांझ श्योराण निवासी एक व्यक्ति को लिया गया। जिसके पास 27 लाख रुपए रखे गए, जो तलाक के बाद उसकी पत्नी के मायका पक्ष को दिए जाने थे। आपसी सहमति से पंचायती तौर पर हुए तलाक के इस मामले में वह 28 जून को पत्नी के वकील के बुलाने पर जींद कोर्ट में आकर तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करके चला गया। इसके बाद पत्नी के वकील ने 22 जुलाई को बयान देने के लिए अदालत में बुलाया था।

युवक के सिर व गर्दन पर लाठी-डंडे व थप्पड़-मुक्के बरसाए

उसने बताया कि वह बयान देने के लिए अपने पिता जयसिंह, गांव के ही सूबे सिंह, हीरा सिंह के साथ फैमिली कोर्ट में दोपहर करीब 12 बजे पहुंच गया था। फैमिली कोर्ट में उसके तथा उसकी पत्नी के बयान हुए तथा कागजात पर साइन करवाए गए तथा उन्हें 21 जनवरी 2025 की तलाक की तारीख मिली। जब वह अदालत से बाहर गए तो उसकी पत्नी के पिता का फोन उनके पिता के पास आया और उन्हें दोबारा अदालत परिसर में बुलाया गया। इस पर उसका पिता दोनों ग्रामीणों के कोर्ट परिसर के अंदर चला गया तथा इस दौरान वह गाड़ी लेकर कोर्ट के गेट के बाहर ही खड़ा था। इस दौरान उसका साला हन्नी व पत्नी का बड़ा मामा जिसका नाम वह नहीं जानता वहां आए और उसके सिर व गर्दन पर लाठी-डंडों व थप्पड़-मुक्के बरसाने शुरू कर दिए जिससे वह नीचे गिर गया। दोनों ने जमीन पर गिरने के बावजूद भी उसे लात-घूसों से जमकर मारा। जब उसने अपने बचाव में शोर मचाया तो आस-पास के लोगों ने वहां आकर उसे छुड़वाया।

खुद को बचाने के लिए कोर्ट परिसर के अंदर भागा

युवक के अनुसार वह खुद को बचाकर कोर्ट परिसर के अंदर की तरफ भागा जहां पर पत्नी व ससुर ने उसे पकड़ लिया तथा मारना-पीटना शुरू कर दिया। तभी साला व पत्नी का मामा भी वहां पहुंच गए तथा चारों ने मिलकर उसे चोटें मारीं। शोर-शराबा सुनकर उसके परिजनों व जनता ने उसे छुड़वाया। आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। बाद में परिवारजनों ने उसे उपचार के लिए जींद के सिविल अस्पताल पहुंचाया। जहां से चिकित्सकों द्वारा गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे रोहतक पी.जी.आई. रैफर किया गया है। थाना सिविल लाइन जींद प्रभारी समरजीत ने बताया कि घायल युवक के बयानों के आधार पर उसकी पत्नी, साले व मामा ससुर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।

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