उप-चुनावों के लिए मतदान 9 फरवरी को, इन तारीखों में लिया जाएगा नामांकन, जानें पूरी डिटेल

Edited By Shivam, Updated: 21 Jan, 2020 04:40 PM

voting for by elections on february 9 nomination will be taken on these dates

हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में 396 रिक्त सीटों, जिनमें ग्राम पंचायत के 358 पंचों एवं 27 सरपंचों, पंचायत समिति के 9 और जिला परिषद के 2 सदस्यों की सीट शामिल हैं, के उप-चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी किया है। इन उप-चुनावों के लिए मतदान 9...

चण्डीगढ़ (धरणी): हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में 396 रिक्त सीटों, जिनमें ग्राम पंचायत के 358 पंचों एवं 27 सरपंचों, पंचायत समिति के 9 और जिला परिषद के 2 सदस्यों की सीट शामिल हैं, के उप-चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी किया है। इन उप-चुनावों के लिए मतदान 9 फरवरी को होगा। राज्य चुनाव आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इन उप चुनावों के लिए नामांकन पत्र 23 से 28 जनवरी, 2020 तक प्रात: 10 बजे से सायं 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे।

उन्होंने बताया कि प्राप्त नामांकन पत्रों की सूची भी 23 से 28 जनवरी, 2020 तक प्रदर्शित की जाएगी और इन तिथियों के दौरान ही उम्मीदवार द्वारा फार्म 4-ए एवं 4-बी में शपथ पत्र भी दिए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 29 जनवरी, 2020 को प्रात: 10 बजे से की जाएगी और उम्मीदवार द्वारा नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2020 है। उम्मीदवारों को उनके चुनाव चिह्न का आबंटन 31 जनवरी, 2020 को ही दोपहर 3 बजे के बाद किया जाएगा। चुनाव चिह्न के आबंटन के तुरंत बाद प्रत्याशियों की सूची प्रदर्शित की जाएगी। 9 फरवरी, 2020 को प्रात: 8 बजे से सायं 4 बजे तक मतदान होगा इसके तुरंत बाद यदि आवश्यक हुआ तो मतगणना की जाएगी।

ईवीएम से होगा मतदान, नोटा का भी विकल्प होगा
उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के अनुसार ग्राम पंचायतों के पंच एवं सरपंचों के चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र सम्बन्धित ग्राम पंचायत मुख्यालय में, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के लिए नामांकन पत्र सम्बन्धित खण्ड मुख्यालय में लिए जाएंगे। सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इन चुनावों के लिए मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से होगा और मतगणना उसी दिन मतदान केन्द्रों पर ही होगी। ग्राम पंचायतों के सरपंच और पंचायत समितियों के सदस्यों के चुनाव में नोटा का विकल्प होगा।

मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने हटवाने के लिए करें आवेदन
जिन मतदाताओं के नाम सम्बन्धित ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वे अपने नाम को मतदाता सूची में शामिल करवाने, हटवाने या अपने विवरण में परिवर्तन करवाने के लिए नामांकन पत्र भरने के पहले दिन तक सम्बन्धित उपायुक्त/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने सभी सम्बन्धित मतदाताओं से अपील की कि वे लोकतंत्र को निचले स्तर तक मजबूत करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के चुनाव में बढ़-चढ़कर भाग लें। 

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