सतलोक आश्रम मामले में रामपाल को जेल होगी या बेल! इस दिन आएगा फैसला

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 08 Oct, 2018 07:06 PM

today 3 cases of rampal are present in hisar court high alert issued

आज सतलोक आश्रम से जुड़े मामले में कथित संत रामपाल पर अभियोग 429, 430 व 443 पर सुनवाई हुई। हिसार की सेंट्रल जेल वन में बंद रामपाल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। अब इस मामले पर रामपाल को जेल की हवा खानी होगी या बेल मिलेगी इसकी जानकारी कोर्ट...

हिसार(विनोद सैनी): आज सतलोक आश्रम से जुड़े मामले में कथित संत रामपाल पर अभियोग 429, 430 व 443 पर सुनवाई हुई। हिसार की सेंट्रल जेल वन में बंद रामपाल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। अब इस मामले पर रामपाल को जेल की हवा खानी होगी या बेल मिलेगी इसकी जानकारी कोर्ट ने अगली तारीख तय है। उम्मीद है कि रामपाल केस में 11 अक्टूबर को फाईनल फैसला आएगा। वहीं आज सुनवाई के दौरान सुरक्षा को देखते हुए कोर्ट के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जिसके लिए हिसार में हाई अलर्ट जारी कर 7 जिलों से पुलिस फोर्स बुलाई गई थी।

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गौरतलब है कि  बीते 6 अक्टूबर को हुई सुनवाई में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने सेंट्रल जेल वन में बरवाला के सतलोक आश्रम प्रकरण के हत्या के मुकदमे नंबर 430 में सुनवाई की। इस दिन सुनवाई के दौरान सफाई के गवाहों की गवाही पूरी हुई। आज की सुनावाई में इसी मुकदमे में फाईनल बहस हुई। इस मुकदमे में आश्रम प्रमुख रामपाल समेत 14 आरोपित हैं।

बता दें कि बरवाला के सतलोक आश्रम प्रकरण में एक महिला अनुयायी की मौत के मामले में पुलिस ने 19 नवंबर 2014 को यह केस दर्ज किया था। वहीं आज ग्रीन पार्क में समर्थक पेशी के चलते जुटने लगे थे, जिसे देख प्रशासन टाउन पार्क और पीएलए में पुलिस कर्मी तैनात कर रखे थे। पुलिस ने रामपाल समर्थकों को पार्क में नहीं घुसने दिया। 

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उल्लेखनीय है कि केस नंबर 429-430 में रामपाल पर हत्या, देशद्रोह के तीन मुकदमे चल रहे हैं। कोर्ट में केस नंबर 428 देशद्रोह से जुड़ा है, जिसमें रामपाल समेत कुल 937 आरोपी हैं। बरवाला पुलिस ने 19 नवंबर 2014 को अभियोग नंबर 429 दर्ज किया था। इसमें आश्रम में एक महिला का शव मिलने के बारे में हत्या और षड्यंत्र रचने का केस दर्ज किया था। पुलिस ने धारा 302, 343 व 120 बी के तहत रामपाल, प्रीतम, बिल्लू, राजेंद्र, बिजेंद्र, सावित्री, बबीता पूनम आदि के खिलाफ केस दर्ज किया था।  वहीं अभियोग नंबर-430 में धारा 302, 343, 120 बी के तहत रामपाल, प्रीतम उर्फ राजकपूर, राजेंद्र सहित 14 के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसमें पांच महिलाओं की मौत का मामला था, जिसमें एक बच्चे की मौत भी शामिल है।

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