Edited By Gourav Chouhan, Updated: 25 Aug, 2022 11:42 PM

दो साल बाद आज तीन आरोपियों विकास, तुषार व जगबीर वासी बीबीपुर को अदालत ने हत्या का दोषी पाए जाने पर भा0द0स0 की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
हत्या के तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने 15 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया
जींद: जिले के गांव बीबीपुर के रहने वाले बीरसिंह नाम के एक व्यक्ति की 2019 में सिर पर डण्डा मारकर हत्या करने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए श्रीमति रितु गर्ग सैसन जज जींद द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
बता दें कि दिनांक 15.09.2019 को थाना सदर जींद में गांव बीबीपुर वासी मृतक के पुत्र रणवीर सिंह शिकायत की थी। 15 सितम्बर को शांम करीब सवा दस बजे बीबीपुर वासी बीरमति, मंजू,रामदे आपस में झगड़ा हो रही थी तो वह अपने पिता बीरसिंह के साथ बाहर आया और उसका पिता बीरसिंह दोनों पक्षों की औरतों को समझाने लगा। तभी विकास ने अपने हाथ में लिए हुए डंडे से उसके पिता बीरसिंह के सिर में चोट मारी। जिसके कारण वह जमीन पर गिर गया। तभी अन्य सभी आरोपियों तुषार, जगबीर, जगबीर की पत्नी मंजू व कर्ण सिंह की पत्नी रामदे ने उसके पिता को लात घुसों से मारा। हॉस्पिटल लाने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
इस मामले में जींद सदर थाना क्षेत्र में हत्या की धारा 302 व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरु की गई। इस दौरान जांच अधिकारी उप-निरीक्षक देवी लाल ने आरोपियों को दिनांक 17.09.2019 को गिरफ्तार कर 12.10.2019 को चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
दो साल बाद आज तीन आरोपियों विकास, तुषार व जगबीर वासी बीबीपुर को अदालत ने हत्या का दोषी पाए जाने पर भा0द0स0 की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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