स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा- स्वास्थ्य मंत्री

Edited By Vivek Rai, Updated: 07 May, 2022 08:32 PM

those who play with health of people will not be spared health minister

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा अवैध कार्यों में संलिप्त रक्त केंद्रों तथा नर्सिंग होम्स में अवैध दवा दुकानों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के अंतर्गत नोबल अस्पताल, तोशाम रोड, हिसार के श्रीराम ब्लड सैंटर तथा दो डेंटल अस्पतालों पर गुप्त सूचना के...

चंडीगढ़(धरणी): खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा अवैध कार्यों में संलिप्त रक्त केंद्रों तथा नर्सिंग होम्स में अवैध दवा दुकानों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के अंतर्गत नोबल अस्पताल, तोशाम रोड, हिसार के श्रीराम ब्लड सैंटर तथा दो डेंटल अस्पतालों पर गुप्त सूचना के आधार पर एफडीए की टीमों ने छापेमारी की। इसे लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री  अनिल विज ने कहा कि ब्लड सैंटर के खिलाफ ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स एक्ट और दोनों अवैध मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

युवर को बोगस रक्तदाता बनाकर ब्लड सेंटर पर भेजा

विज ने बताया कि ब्लड सेंटर के खिलाफ कार्यवाही में टीम का नेतृत्व, असिस्टेंट स्टेट ड्रग कंट्रोलर रिपन मेहता और एसडीसीओ हिसार रमन कुमार ने किया। उन्होंने बताया कि एफडीए की टीम ने योगेश नामक एक युवर को बोगस रक्तदाता बनाकर ब्लड सेंटर पर भेजा। उस समय मौके पर मेडिकल ऑफिसर मौजूद नहीं था। वहां पर मौजूद तनु नाम की लैब टेक्नीशियन ने डोनर की मेडिकल जांच कर उसे रक्तदान हेतु फिट घोषित कर दिया और डोनर का रक्त निकाल कर ब्लड बैग में एकत्रित भी कर लिया। 

उल्लेखनीय है कि रक्तदाता का रक्त केवल उस स्थिति में लिया जा सकता है, जब वह  मेडिकल ऑफिसर द्वारा की गई मेडिकल जांच में रक्तदान हेतु स्वस्थ पाया जाता है। स्टेट ड्रग कंट्रोलर द्वारा अनुमोदित मेडिकल ऑफिसर की गैर मौजूदगी में डोनर की बिना जांच किए रक्त लेना गंभीर अपराध है। इसके अलावा कानून के अनुसार रक्त की जांच ना करना, एचआईवी/ हेपेटाइटिस पॉजिटिव की रिपोर्ट न भेजना, स्टेरलिटी टेस्ट न करना, नियमानुसार रेफ्रिजरेटर के तापमान का रिकॉर्ड्स न रखना, रक्तदान कैंपस की जानकारी न देना भी अपराध की श्रेणी में आता है। यदि रक्त या रक्त अवयव का निर्धारित तापमान पर भंडारण ना किया जाए तो वे खराब हो जाते हैं और जानलेवा साबित हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि ब्लड सैंटर के खिलाफ ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत उचित कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

अवैध मैडीकल स्टोर्स पर भी की गई ताबड़तोड छापेमारी

एफडीए की दो टीमों ने हिसार शहर में दो डेंटल अस्पतालों में चल रही अवैध मेडिकल स्टोर्स पर भी छापेमारी की। डीसीओ हिसार दिनेश राणा तथा डीसीओ पानीपत संदीप हुड्डा की टीम ने सेक्टर 14 स्थित स्माइलिंग टूथ डेंटल अस्पताल में सरेआम खुली दुकान के काउंटर से अनिता नामक महिला को दवाइयां बेचते पकड़ा। अस्पताल ने मालिक डा. राहुल बंसल ने इसे 6 हजार रुपए मासिक वेतन पर काम पर रखा हुआ है। इस दौरान टीम ने मौके से 11 प्रकार की दवाइयों ने नमूने जब्त कर जांच के लिए भेजे हैं। एक अन्य छापे में डीसीओ भिवानी हेमंत ग्रोवर ने हिसार के श्री राम डेंटल केयर में सोनू नाम में व्यक्ति को डॉ मनोज कुकरेजा बीडीएस की पर्ची पर बिना लाइसेंस दवाईयां बेचते पाया। सोनू को उपरोक्त हस्पताल के संचालक ने 10 हजार रूपए मासिक वेतन पर नौकरी पर रखा हुआ था। मौके से 7 प्रकार की दवाइयों के नमूने जांच हेतु जब्त किए। दोनो अवैध मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार ने नशे में दुरुपयोग होने वाली दवाइयों, अवैध रूप से एमटीपी किट बेचने वालों, नर्सिंग होम्स में अवैध दुकानों और अवैध कार्यों में लिप्त रक्त केंद्रों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। हरियाणा की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

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