बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, लाखों रुपए जुर्माना भी लगा
Edited By Ajay Kumar Sharma, Updated: 28 Feb, 2023 10:52 PM

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने दस साल से बच्चे से कुकर्म करने के मामले में आरोपी किशोर को दोषी करार दिया है।
सोनीपत(सन्नी मलिक): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने दस साल से बच्चे से कुकर्म करने के मामले में आरोपी किशोर को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1.11 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना राशि में से एक लाख रुपये पीड़ित को देने का आदेश दिया गया है।
बता दें कि बरोदा थाना के गांव की महिला ने अप्रैल 2019 को पुलिस को बताया था कि उनका दस साल का बेटा पड़ोसी गांव में निजी स्कूल में पढ़ता है। वह शाम को गांव में घर के बाहर गली में खेल रहा था। महिला ने बताया था कि उसके मकान के पास ही राजकीय प्राथमिक पाठशाला है। पाठशाला में गांव के तीन लड़के घूम रहे थे। एक किशोर ने उनके बच्चे को पाठशाला में बुला लिया था। वह बच्चे को स्कूल के अंदर ले गया था। वहां पर उनके बच्चे के साथ गलत का किया गया था। आरोपियों ने बच्चे को डराकर चुप कर दिया था। बाद में जब महिला बच्चे को नहलाने लगी तो उसने दर्द होने पर घटना की जानकारी दी थी। जिस पर परिजन बच्चे को उपचार के लिए गांव खानपुर कलां स्थित बीपीएस राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के अस्पताल ले गए, जहां उसका उपचार हुआ था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में दो अन्य बच्चों के नाम भी सामने आए थे। पुलिस ने आरोपी को काबू किया तो उसकी उम्र साढे 17 साल मिली थी।
मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत में चली थी। जिसमें अदालत ने अब आरोपी एक किशोर को दोषी करार दिया है। अदालत ने किशोर को 6 पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, 377 में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, 323 में एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माना तथा 506 में सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि में एक लाख रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए गए हैं। सभी सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना जमा न कराने पर दो साल आठ माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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