युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 की सजा, 35 हजार 500 रुपए जुर्माना भी लगा

Edited By Ajay Kumar Sharma, Updated: 28 Feb, 2023 06:12 PM

the accused who raped the girl was sentenced

शहर में गढ़ी थाना क्षेत्र से एक युवती को बहला-फुसलाकर घर से भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी पाए जाने पर माननीय श्री चंद्र हास, एडीशनल सेशन जज ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 35,500 रुपए जुर्माना भी...

जींद(अमनदीप पिलानिया): शहर में गढ़ी थाना क्षेत्र से एक युवती को बहला-फुसलाकर घर से भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी पाए जाने पर माननीय श्री चंद्र हास, एडीशनल सेशन जज ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 35,500 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।  

बता दें कि गढ़ी थाना एरिया निवासी लड़की के पिता ने 3 दिसंबर 2018 में थाना गढ़ी पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि 1 व 2 दिसंबर की रात को उसकी 18 वर्षीय लडकी घर पर सो रही थी। जो सुबह नहीं मिली और उसके गहने व रुपए भी ले गए। थाना गढ़ी पुलिस के द्वारा बिना किसी देरी के आईपीसी की धारा 346 के तहत अभियोग अंकित किया गया और जांच द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी बलराज को गिरफ्तार कर आरोपी से लडकी को बरामद किया गया। मेडिकल परीक्षण में पीड़िता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि की गई व माननीय मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के बयान करवाए गए। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया जो माननीय न्यायालय ने आज अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपी बलराज उर्फ गोगी को मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दवारा पीड़िता को हर्जाने के तौर पर 4 लाख रुपए हर्जाने के तौर पर दिए जाएंगे। 

 

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