हरियाणा में तहसीलदार Suspend, रिश्तेदारों को पहुंचा रहे थे फायदा, विभाग ने लिया कड़ा Action

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 23 May, 2025 08:00 PM

tehsildar suspended in haryana was benefiting relative

हरियाणा सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने कलायत के तहसीलदार दिनेश ढिल्लो को गंभीर प्रशासनिक लापरवाही और रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

कैथल (जयपाल रसूलपुर) : हरियाणा सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने कलायत के तहसीलदार दिनेश ढिल्लो को गंभीर प्रशासनिक लापरवाही और रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई एडीसी जांच में आरोप सिद्ध होने के बाद की गई है।

सरकारी आदेशों के अनुसार निलंबन की अवधि के पहले 6 माह के दौरान तहसीलदार दिनेश ढिल्लो हरियाणा सिविल सेवा नियम (सामान्य), 2016 के नियम 83 के तहत निर्वाह भत्ते के पात्र रहेंगे। यह भत्ता उस वेतन के बराबर होगा, जो वह अर्ध वेतन पर अवकाश लेने की स्थिति में प्राप्त करते। इसके लिए उन्हें प्रमाण-पत्र देना होगा कि वह इस अवधि में किसी अन्य रोजगार, व्यवसाय या पेशे में संलग्न नहीं हैं।

बिना अनुमति नहीं छोड़ पाएंगे मुख्यालय

तहसीलदार निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय उपायुक्त, सिरसा का कार्यालय रहेगा और वे उपायुक्त की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। यह आदेश वित्त आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा द्वारा जारी किया गया है। 

शिकायत का आधार और आरोपों की पुष्टि

यह मामला डीएसपी कैथल के ड्राइवर सुखविंद्र सिंह की शिकायत के बाद सामने आया। शिकायत के अनुसार उनकी छोटी बहन रीना, गांव चौशाला की निवासी है और वर्ष 2017 में पति की मृत्यु के बाद तीन बच्चों के साथ वहां रह रही है। परिवार की 4 एकड़ पुश्तैनी भूमि में से 2 एकड़ जमीन धोखे से किसी अन्य के नाम करवा ली गई। शिकायतकर्ता का आरोप था कि तहसीलदार दिनेश ढिल्लो ने जानबूझकर रिश्तेदार को लाभ पहुंचाने के लिए मामले की सुनवाई नहीं की और कार्यवाही से परहेज किया। इस मामले में एडीसी द्वारा की गई जांच में आरोपों की पुष्टि हुई, जिसके आधार पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई।

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