हरियाणा में चुनाव आयोग के सख्त निर्देश, 27 अगस्त तक अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर व पोस्टिंग पर लगाई रोक

Edited By Manisha rana, Updated: 14 Aug, 2024 10:36 AM

strict instructions of election commission in haryana

चुनाव आयोग ने 27 अगस्त तक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने तक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर रोक लगा दी है।

चंडीगढ़ (चंद्रशेखर धरणी) : चुनाव आयोग ने 27 अगस्त तक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने तक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। वहीं आदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर राजनीतिक दलों द्वारा उठाई गई चिंताओं के संबंध में आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, राज्य प्रशासन को पूरी निष्पक्षता के साथ कार्य करने तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

हरियाणा में चुनाव आयोग ने तैयारी की समीक्षा के लिए चंडीगढ़ में लगातार 2 दिन तक बड़ी बैठक की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉ. एस एस संधू के साथ चंडीगढ़ में मौजूद रहे। दरअसल हरियाणा में राज्य विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर, 2024 को समाप्त होने वाला है और राज्य में 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव होने हैं, जिसमें 73 सामान्य और 17 SC सीट है। बैठक के दौरान आयोग ने आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आयोग से मिलने आए।

आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और राज्य पुलिस नोडल अधिकारी के साथ प्रशासनिक, लॉजिस्टिक, कानून व्यवस्था तथा चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की। जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ विस्तृत समीक्षा से पहले, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा ने 1 जुलाई, 2024 को अर्हता तिथि के रूप में मानते हुए राज्य में मतदाता सूचियों के चल रहे दूसरे विशेष संशोधन समेत चुनाव प्रबंधन के सभी पहलुओं पर एक ओवरव्यू भी दिया। इस दौरान तय‌ किया गया कि अंतिम मतदाता सूची 27 अगस्त, 2024 को प्रकाशित की जाएगी, जिसकी एक प्रति सभी मान्यता प्राप्त दलों को निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

वहीं चुनाव आयोग ने 27 अगस्त तक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने तक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। वहीं आदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर राजनीतिक दलों द्वारा उठाई गई चिंताओं के संबंध में आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, राज्य प्रशासन को पूरी निष्पक्षता के साथ कार्य करने तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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