Edited By Manisha rana, Updated: 11 Jan, 2025 12:52 PM
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मानेसर भूमि घोटाले में ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पर लगी रोक 27 जनवरी के बाद हट जाएगी।
हरियाणा डेस्क: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मानेसर भूमि घोटाले में ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पर लगी रोक 27 जनवरी के बाद हट जाएगी। इस घोटाले में हुड्डा मुख्य आरोपितों में से एक हैं, साथ ही कुछ पूर्व नौकरशाहों में राजीव अरोड़ा, एसएस ढिल्लों, छतर सिंह और एमएल तायल भी आरोपितों में हैं, जिन्होंने अलग-अलग समय अवधि में तत्कालीन सीएम के साथ प्रमुख पदों पर काम किया था। आरोपितों में कई बिल्डर भी शामिल हैं।
2020 से रुका है मुकदमा
बता दें कि हुड्डा और इन नौकरशाहों के खिलाफ मुकदमा दिसंबर 2020 से रुक गया था, जब इन नौकरशाहों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने सीबीआई द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किए हैं। सुनवाई 27 जनवरी दोपहर 2.30 बजे के लिए स्थगित करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी परिस्थिति में आगे स्थगन नहीं दिया जाएगा और याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ सीबीआई के वकील को अपनी अंतिम दलीलें देने के लिए तैयार रहना चाहिए।
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