हरियाणा के 12 जिलों से UP, राजस्थान सहित 4 राज्यों में गेहूं खरीद पर रोक

Edited By Nisha Bhardwaj, Updated: 30 Apr, 2018 03:52 PM

restriction of wheat procurement in 4 states from 12 districts

हरियाणा की मंडियों से पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली अौर पंजाब का गेहूं धड़ल्ले से बिक रहा है। किसानों द्वारा शिकायत करने पर मुख्यमंत्री अौर मंत्रियों को मंड़ियों तक पहुचना पड़ा। वहीं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय...

चंडीगढ़(ब्यूरो): हरियाणा की मंडियों से पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली अौर पंजाब का गेहूं धड़ल्ले से बिक रहा है। किसानों द्वारा शिकायत करने पर मुख्यमंत्री अौर मंत्रियों को मंड़ियों तक पहुचना पड़ा। वहीं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय ने सभी मंडियों में चारों पड़ोसी राज्यों का गेहूं खरीदने पर रोक लगा दी है। अंबाला, फतेहाबाद, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, फरीदाबाद, पलवल, जींद अौर सिरसा में अगर बाहरी गेहूं बिका तो सीधे तौर पर जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति अौर उपभोगता मामले नियंत्रक सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। इसी 27 अप्रैल को निदेशालय के संयुक्त निदेशक ने निर्देश दिए हैं कि मंडियों में गेहूं की खरीद से पहले किसान की पहचान सुनिश्चित की जाए। उसका राजस्व रिकॉर्ड, वोटर कार्ड या राशन कार्ड से पहचान कर गेहूं खरीदें। 

खाद्य आपूर्ति निदेशालय ने बारह जिलों के अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा था कि 27 अप्रैल के बाद गेहूं खरीद की अदायगी किसानों को एमएसपी के हिसाब से सीधे उनके बैंक खातों में आरटीजीएस के माध्यम से की जाे। सभी आढ़ती खरीद से पहले किसान का बैंक में दर्ज नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड लें। इसके बाद किसानों को आरटीजीएस से की गई आदायगी का रिकॉर्ड प्रतिदिन निदेशालय को भेजा जाए। 

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