हरियाणा में लागू हुआ धर्मांतरण कानून, जबरन धर्म बदलवाने पर लागू होंगे यह प्रावधान

Edited By Gourav Chouhan, Updated: 20 Dec, 2022 05:31 PM

religion conversion law implemented in haryana know provisions of law

गृह मंत्री अनिल विज ने खुद धर्मांतरण कानून के प्रावधानों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कानून के आधार पर जबरन धर्मांतरण एक गैर जमानती अपराध होगा।

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): उत्तर प्रदेश, गुजरात व कर्नाटक के बाद हरियाणा में भी धर्मांतरण को लेकर कानून लागू कर दिया गया है। इसे लेकर प्रदेश सरकारी की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है। बता दें कि धर्मांतरण कानून लागू करने वाला हरियाणा देश का नौवां राज्य बन गया है। गृह मंत्री अनिल विज ने खुद धर्मांतरण कानून के प्रावधानों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कानून के आधार पर जबरन धर्मांतरण एक गैर जमानती अपराध होगा।

 

धर्मांतरण कानून में यह प्रावधान होंगे शामिल

 

  • एक बार से ज्यादा धर्मांतरण करने पर 10 साल की सजा
  • न्यूनतम चार लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान
  • 60 दिनों के अंदर देनी होगी जुर्माना राशि
  • कानून का उल्लंघन अपराध और गैर जमानती होगा
  • आरोपियों को देना पड़ेगा पीड़ित को गुजारा भत्ता
  • सामूहिक धर्मांतरण पर 5 से 10 साल तक की कैद होगी
  • मृत्यु होने पर अचल संपत्ति से भरपाई

 

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