वकील की हत्या का असली सच आया सामने, समधी समेत 7 दोषी गिरफ्तार

Edited By Isha, Updated: 19 Oct, 2019 11:20 AM

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ए.डी.जे. वेदप्रकाश सिरोही की अदालत ने अर्बन एस्टेट निवासी मशहूर वकील सुभाष गुप्ता की हत्या के जुर्म में उनके समधी रामपुरा मोहल्ला निवासी पवन बंसल समेत 7 आरोपियों को दोषी करार दिया.....

हिसार (ब्यूरो) : ए.डी.जे. वेदप्रकाश सिरोही की अदालत ने अर्बन एस्टेट निवासी मशहूर वकील सुभाष गुप्ता की हत्या के जुर्म में उनके समधी रामपुरा मोहल्ला निवासी पवन बंसल समेत 7 आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों में पवन बंसल के अलावा उनकी गैस एजैंसी के 6 कारिंदें शामिल हैं। उनमेें सैनियान मोहल्ला का पवन उर्फ पांडा, सुनील, कुलदीप, मीरकां गांव का नरेश, समैण गांव का संजीव उर्फ सोनू और सैनियान मोहल्ला का गुलशन शामिल हैं। 

अदालत दोषियों को शनिवार को सजा सुनाएगी। जानकारी अनुसार सिविल लाइन पुलिस ने इस संबंध में 24 जनवरी 2017 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार शिवनगर निवासी लक्ष्मीनारायण ने पुलिस बयान में कहा था कि वह वकील सुभाष गुप्ता की इनोवा कार पर 9 साल से ड्राइवर है।

वह आज दोपहर बाद 3.40 बजे उनको कोर्ट से लेकर कार में अर्बन एस्टेट के लिए चला था। वे कैंप चौक पारकर टाऊन पार्क के पास पहुंचने वाले थे कि एक युवक ने कार के आगे बाइक अड़ा दी। मैंने कार रोकी तो एकदम साथ लगते खाली प्लॉट से 7-8 युवक हाथों में डंडे और चाकू लेकर आए। उन्होंने आते ही डंडे मारकर कार के शीशे तोड़ दिए।

फिर पिछली सीट पर बैठे सुभाष गुप्ता पर डंडों से हमला कर दिया। एक हमलावर ने उनकी छाती में चाकू मारा। पीछे दूसरी कार में सुभाष गुप्ता का बेटा वकील कमल गुप्ता आ गया। कमल ने भी उन युवकों को हमला करते हुए देखा। उन्होंने शोर मचाया तो हमलावर फरार हो गए। वे घायल वकील को अस्पताल ले गए। डाक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया।

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