मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और विधि परामर्शी की कमेटी गठित करने के निर्देश

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 26 Jun, 2018 08:32 AM

principal secretary and law advisory committee

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (वित्त) और विधि परामर्शी (एल.आर.) की एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए है। जो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा एडहॉक, कांट्रैक्ट, वर्क चार्ज और....

चंडीगढ़(ब्यूरो): मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (वित्त) और विधि परामर्शी (एल.आर.) की एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए है। जो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा एडहॉक, कांट्रैक्ट, वर्क चार्ज और डेली वेजिज कर्मचारियों के संबंध में दिए गए फैसले के बारे में रास्ता सुझाएगी। 

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है कि नियमित भर्ती प्रक्रिया 6 महीने में पूरी नहीं की जा सकती और यदि कांटै्रक्चुअल कर्मचारियों को निकाला जाता है तो गंभीर रूप से प्रशासनिक दक्षता प्रभावित होगी।

सरकारी बिल दोनों भाषाओं में जारी करने के निर्देश
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने निर्देश दिए हैं कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तथा सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिकाओं द्वारा भेजे जाने वाले सभी तरह के बिल अगस्त, 2018 से हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में जारी किए जाएं। 

जानकारी के अनुसार इस समय बिजली, पानी, सीवरेज तथा गृहकर के बिल उपभोक्ताओं को केवल अंग्रेजी भाषा में जारी किए जा रहे हैं। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि बिल केवल हिंदी भाषा में तैयार नहीं किए जा सकते तो ये दोनों भाषाओं में तैयार किए जाएं।

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