पुलिसकर्मियों अब काम में नहीं कर सकेंगें खानापूर्ति, गिरफ्तारी से जुड़ी ये सारी जानकारी देनी होगी

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 25 Jan, 2025 09:19 PM

policemen will no longer be able to serve khanapuri all information related

प्रदेश में भारतीय नागरिक संहिता 2023 को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार की अधिसूचना के अनुसार अब गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अधिकारी द्वारा...

चंड़ीगढ : प्रदेश में भारतीय नागरिक संहिता 2023 को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार की अधिसूचना के अनुसार अब गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस थाने में किसी पुस्तक या सामान्य डायरी में इसकी सूचना दर्ज करनी होगी। यह भी दर्ज करना होगा कि गिरफ्तार व्यक्ति की सूचना किसे दी गई। 

FIR संख्या, पंजीकरण की तारीख, पुलिस थाने का नाम जिसमें FIR दर्ज की गई है। गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का नाम, पद भी दर्ज करना होगा। व्यक्ति को कहां से कब पकड़ा, उसका नाम, माता-पिता का नाम, वर्तमान व स्थाई पता, उस व्यक्ति का नाम, जिसे गिरफ्तारी की सूचना दी गई भी दर्ज करनी होगी। जिस व्यक्ति को सूचना दी गई, उसके संपर्क नंबर, ई-मेल या कोई पहचान, जैसे रिश्तेदार, मित्र या अन्य कोई व उसे सूचना देने का तरीका क्या था, वह भी डायरी में दर्ज होगा। संहिता में यह धारा-48 में गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के कर्त्तव्य में शामिल है।

मामले में पुलिस थाना प्रभारी को NCRB को सूचना देनी होगी। जांच होने पर रिपोर्ट NCRB को देनी होगी। कार्रवाई के बाद मुखबिर को भी सूचना दी जाएगी। सूचना इलेक्ट्रॉनिक संचार या लिखित माध्यम से दी सकती है।

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