Edited By Nitish Jamwal, Updated: 10 Jul, 2024 02:37 PM
हरियाणा सरकार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले पर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर की प्रतिक्रिया भी सामने आई है।
अंबाला (अमन कपूर): हरियाणा सरकार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले पर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। किसान नेता ने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सबसे पहले तो वो हाई कोर्ट के इस फैसले की वकीलों से कॉपी लाएंगे। उसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को अच्छे से जानेंगे।
किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि अभी एक हफ्ते का समय है, वहीं 16 जुलाई को किसान इसको लेकर मीटिंग करेंगे। पंधेर ने कहा कि जहां तक उनका सवाल था, उन्होंने पहले भी कहा था कि रास्ते उनकी तरफ से बंद नहीं है। हमारे निर्णय पर ही हाई कोर्ट ने मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि ये हरियाणा सरकार के बैरिकेडिंग हैं। किसान नेता ने कहा कि अगर हरियाणा सरकार बैरिगेड़िग हटाती है, तो जो दिल्ली जाने का किसानों का फैसला है वो उस पर 16 जुलाई को फैसला लेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों की ओर से रास्ता बंद नहीं रहेगा।
बता दें कि बीते पांच माह से बंद शंभू बॉर्डर खुलवाने की मांग को लेकर अंबाला निवासी एडवोकेट वासु शांडिल्य ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अब शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए है। इसके साथ ही, पंजाब एवं हरियाणा को कानून व्यवस्था बनाने का भी आदेश दिए है।
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