Palwal : पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला, नाबालिगा से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की जेल

Edited By Deepak Kumar, Updated: 01 Feb, 2026 06:12 PM

palwal pocso court delivers major verdict convicts sentenced to 20 years in ja

नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के 5 साल पुराने मामले में एडीजे पलवल सुनील कुमार की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को

पलवल (गुरुदत्त गर्ग) : 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के 5 साल पुराने मामले में एडीजे पलवल सुनील कुमार की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी किया है। जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा सुनाई है। कोर्ट से पीड़िता के लिए एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि देने का आदेश दिया है।

जानकारी के अनुसार 9वीं में पढ़ने वाली साढ़े 15 वर्षीय लड़की को बल्लभगढ़ के रहने वाले संजीव नाम के युवक ने एक अन्य लड़की की मदद से दोस्त बना लिया था। जिसके बहकावे में आकर पीड़िता 3 फरवरी 2021 की सुबह अपने घर से अपना आधार कार्ड आदि लेकर उसके साथ चली गई थी। जिसके फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर कोर्ट मैरिज कर जबरन दुष्कर्म किया। उसके बाद संजीव की उम्र उस समय लगभग 22 वर्ष थी, ने फरीदाबाद कोर्ट में सुरक्षा के लिए अर्जी लगा दी। 

कोर्ट से सूचना के बाद पलवल पुलिस ने कोर्ट को बताया कि लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट पलवल सिटी थाने में दर्ज है। पुलिस ने जांच में शादी के मकसद से बनाए कागजात को फर्जी साबित करते हुए आरोपित युवक संजीव पुत्र बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया।

उसके बाद चालान पेश कर पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट, ब्यान व तमाम साक्ष्यों और गवाहों को आधार मानते हुए (दोषी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने, दुष्कर्म, फर्जी डोमोसाइल और आधार कार्ड बनाने आदि) 20 वर्ष की सजा सुना जेल भेज दिया गया।। पीड़िता की मां तथा उनके केस की पैरवी कर रहे अनक पाल बैसला एन्ड एशोसियेट ने इसे एक अच्छा फैसला बताया है।

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