Edited By Yakeen Kumar, Updated: 06 Nov, 2025 04:44 PM

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के चयन में बधिर खिलाड़ियों को भी शामिल किया जाए।
हरियाणा डेस्क : दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के चयन में बधिर खिलाड़ियों को भी शामिल किया जाए। अदालत ने कहा कि सरकार एक निष्पक्ष चयन प्रणाली तैयार करे, जिससे दिव्यांग और विशेष रूप से बधिर खिलाड़ियों को समान अवसर मिल सके।
यह आदेश हरियाणा के बधिर एथलीट वीरेंद्र सिंह उर्फ गूंगा पहलवान और अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि वर्तमान नियमों में बधिर खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार के लिए आवेदन की अनुमति नहीं है।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने केंद्र से कहा कि जब तक नए चयन मानदंड तैयार नहीं हो जाते, तब तक पुरस्कार के आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए ताकि सभी खिलाड़ियों को भागीदारी का समान अवसर मिल सके।
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