मोरनी गैंगरेप मामला: हाईकोर्ट ने पुलिस को सुनाई खरी-खरी

Edited By Shivam, Updated: 14 Mar, 2019 12:26 PM

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मोरनी के बहुचॢचत गैंगरेप मामले में एक आरोपी की व्हाट्सएप पर शिनाख्त करवाए जाने के मामले में हरियाणा के डी.जी.पी. को आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पेश होकर सफाई देनी पड़ी। डी.जी.पी. से कोर्ट में पेश होने को कहा गया था। एक आरोपी ने हाईकोर्ट में...

चंडीगढ़  (हांडा): मोरनी के बहुचॢचत गैंगरेप मामले में एक आरोपी की व्हाट्सएप पर शिनाख्त करवाए जाने के मामले में हरियाणा के डी.जी.पी. को आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पेश होकर सफाई देनी पड़ी। डी.जी.पी. से कोर्ट में पेश होने को कहा गया था। एक आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पुलिस की इन्वैस्टीगेशन पर सवाल उठाए थे कि केवल व्हाट्सएप में तस्वीर दिखा उसकी पीड़िता से शिनाख्त करवाकर आरोपी बना लिया गया, जबकि आमने-सामने पेश नहीं किया गया। 

लापरवाह पुलिस वालों पर विभागीय कार्रवाई की गई 
बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा के डी.जी.पी. मनोज यादव ने हाईकोर्ट में पेश होकर पुलिस द्वारा गैंगरेप मामले की जांच में बरती गई लापरवाही के लिए माफी मांगी। डी.जी.पी. मनोज यादव ने कोर्ट को जानकारी दी कि जिन पुलिस अधिकारियों ने इस तरह की लापरवाही बरती थी, उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए थे और जांच के बाद उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर दी गई है। डी.जी.पी ने हाईकोर्ट को बताया कि मोरनी गैंगरेप मामले की दोबारा जांच के लिए स्पैशल इन्वैस्टीगेशन टीम (एस.आई.टी.) गठित कर दी गई है और वह शीघ्र ही अपनी जांच रिपोर्ट सौंप देंगे। हरियाणा के डी.जी.पी. ने इस मामले में अब तक हुई जांच रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 3 अप्रैल तक स्थगित करते हुए डी.जी.पी. को अगली सुनवाई पर स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा।

पुलिस अफसरों को दी जाए शिनाख्त करवाने की ट्रेनिंग
मामले की सुनवाई करते हुई चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पुलिस विभाग को आदेश दिए कि वह अपने कुछ अफसरों को मधुबन स्थित पुलिस ट्रेङ्क्षनग सैंटर भेजे, जहां उन्हें आरोपियों की शिनाख्त करवाए जाने की ट्रेङ्क्षनग दी जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की गलती न दोहराई जा सके। 
 

जिस पर विभागीय जांच की गाज, उसे फिर शामिल किया एस.आई.टी. में 
मोरनी गैंगरेप की जांच के लिए पहले गठित की गई एस.आई.टी. में इंस्पैक्टर राजेश कुमारी शामिल थीं, जिनकी देखरेख में जांच की गई और जांच में खामियां सामने आई थीं। उसी इंस्पैक्टर राजेश कुमारी को नई एस.आई.टी. में शामिल कर दिया गया है। हाईकोर्ट में दिए एफिडेविट में राजेश कुमारी का नाम एस.आई.टी. में शामिल है। इसके अलावा पंचकूला के डी.सी.पी. एस.आई.टी. की अगुवाई करेंगे, जबकि इंस्पैक्टर अमन कुमार, ए.सी.पी. कालका पवन कुमार, इंस्पैक्टर नवीन, इंस्पैक्टर महावीर सिंह, इंस्पैक्टर राजेश कुमारी, सब-इंस्पैक्टर बृजपाल, कमला, बलदेव सिंह इसमें शामिल हैं। एस.आई.टी. को टाइम बाऊंड नहीं किया गया है लेकिन समय-समय पर कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। 

सी.सी.टी.वी. फुटेज पुन: जांच को भेजी 
सी.सी.टी.वी. फुटेज को पुन: लैब में जांच को भेजा गया है। कुछ लोगों के पुन: सप्लीमैंट्री बयान दर्ज किए गए हैं। कोर्ट ने राजनीतिक संरक्षण वाले आरोपियों की पहचान कर उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किए जाने की बात कही।

बदन पर पोस्टर चिपकाए पीड़िता पहुंची हाईकोर्ट
मोरनी गैंगरेप की पीड़िता पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलने आज हाईकोर्ट पहुंच गई। मामले की सुनवाई के पश्चात वह बदन पर चीफ जस्टिस के नाम पोस्टर चिपकाए कोर्ट पहुंची। पोस्टर के जरिए चीफ जस्टिस से न्याय की गुहार की गई थी। पीड़िता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम एक पत्र भी लिखा है, जिसमें बताया गया कि हरियाणा पुलिस उसके घर बार-बार चक्कर लगा रही है और उसे परेशान कर रही है। उसे कभी डी.सी.पी. ऑफिस तो कभी महिला थाने बुलाकर सुबह से शाम तक बिठाया जाता है।

उसकी मदद करने वालों को धमकाया जा रहा है और उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह शिकायत वापस ले ले। उसके पति की जमानत के लिए भी पुलिस पैसे मांग रही है। पीड़िता ने गुहार लगाई है कि उसके पति निर्दोष हैं, जिन्हें पुलिस ने अपनी कमियां छिपाने के लिए आरोपी बना लिया है। पीड़िता ने पत्र के माध्यम से कोर्ट से गुहार लगाई है कि उसे कोर्ट अपने संरक्षण में ले ले। पीड़िता के हाईकोर्ट पहुंचने पर पुलिस ने रजिस्ट्रार को सूचित किया और उसका पत्र लेकर सही हाथों में भिजवाने का आश्वासन दिया। 

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