फैसलाः प्राध्यापक को गोली मारने वाले 3 दोषियों को उम्रकैद, जानिए क्या था पूरा मामला

Edited By Isha, Updated: 20 Sep, 2024 03:17 PM

life imprisonment to 3 culprits who shot the professor

गांव पिपली के राजकीय महाविद्यालय में अंग्रेजी प्राध्यापक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में छात्र व उसके दो साथियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए की अदालत ने दोषी करार दिया।

सोनीपत: गांव पिपली के राजकीय महाविद्यालय में अंग्रेजी प्राध्यापक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में छात्र व उसके दो साथियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए की अदालत ने दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर एक-एक लाख रुपए जुर्माना लगाया गया।  

 
मयूर विहार निवासी सितेंद्र ने 13 मार्च 2018 को खरखौदा थाना पुलिस को बताया कि उनके बहनोई मूलरूप से गांव सरढाना व घटना के समय सेक्टर-23 निवासी राजेश मलिक राजकीय कॉलेज पिपली में अंगेजी प्राध्यापक थे। राजेश जब स्टेनो कार्यालय में हाजिरी लगाने गए तो वहां क्लर्क ज्योति पहले से मौजूद थी। इसी बीच गांव रोहणा निवासी बीए द्वितीय वर्ष के छात्र जगमेल उर्फ अमित ने वहां पहुंचकर सरेआम राजेश मलिक पर ताबड़तोड़ चार गोलियां मारकर  हत्या कर दी। ज्योति ने बाहर भागकर वारदात के बारे में बताया। हमलावर वहां से भाग गया था। पुलिस ने सितेंद्र के बयान पर मुकदमा दर्ज किया था।

 
मामले में तत्कालीन सीआईए प्रभारी इंदीवर की टीम ने एसआईटी खरखौदा के साथ मिलकर जगमेल उर्फ अमित को गिरफ्तार किया। मामले में उसके दो अन्य साथियों गांव थाना कलां निवासी अमित व जशन को भी गिरफ्तार किया। साथ ही जगमेल के चाचा दिनेश को भी पकड़ा। दिनेश की लाइसेंसी बंदूक से वारदात को अंजाम दिया गया था।  

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