किडनेप कर फिरौती मांगने वाले तीन को उम्रकैद की सजा -पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़े गए थे तीनों आरोपी

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 06 Dec, 2023 06:26 PM

life imprisonment of three accuse of kidnapping and demand extortion

साल 2016 में दो लोगों का किडनेप कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

गुडग़ांव, (ब्यूरो): साल 2016 में दो लोगों का किडनेप कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को मुठभेड़ के बाद राजेंद्रा पार्क थाना एरिया से काबू किया था। इनके खिलाफ राजेंद्रा पार्क थाने में पुलिस पर जानलेवा हमला करने का भी केस दर्ज किया गया है जो अदालत में विचाराधीन है।

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जानकारी के मुताबिक, फतेहाबाद के सुमित गोदारा ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि उनके जीजा आकाशदीप अपने चचेरे भाई विकास के साथ गाड़ी में सवार होकर 27 सितंबर 2016 को अपनी बहन को दिल्ली एयरपोर्ट पर छोडऩे के लिए आए थे। सुबह करीब साढ़े 9 बजे उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर छोडक़र आकाशदीप व विकास अपनी गाड़ी में सवार होकर गुरुग्राम गए थे। दोपहर करीब साढ़े 12 बजे उन्होंने आकाशदीप और विकास के नंबर पर कॉल की तो उन्होंने बताया कि वह चार घंटे में घर पहुंच जाएंगे। लेकिन आधे घंटे बाद विकास ने फोन कर उनसे 50 लाख रुपए मांगे। इसी दौरान उनसे फोन लेकर एक व्यक्ति ने बताया कि दोनों का किडनेप कर लिया गया है और उन्होंने दोनों को छोडऩे की एवज में 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी।

 

जिसके बाद पुलिस में केस दर्ज कराया गया। मामले में पुलिस की अपराध शाखा-2 सेक्टर-17 को सूचना मिली कि युवकों का अपहरण करने वाले गिरोह के दो सदस्य दिल्ली के इनामी बदमाश शक्ति उर्फ शारदा, करण उर्फ किम्मी उर्फ कुशल अपने एक अन्य साथी के साथ बलेनो गाड़ी में गुडग़ांव में लूट की वारदात को अंजाम देने पहुंच रहे हैं। इस पर अपराध शाखा ने 8 नवंबर की रात को नाकाबंदी करते हुए बिना नंबर की बलेनो गाड़ी को रुकवाने का प्रयास किया गया तो आरोपियों ने गाड़ी को भगा दिया और पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आरोपियों का पीछा किया तो बलेनो गाड़ी धनवापुर के पास पलट गई। जिसके बाद पुलिस ने तीनों को काबू कर लिया।

 

राजेंद्रा पार्क थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एक अन्य केस भी दर्ज कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों से उक्त वारदात का भी खुलासा हुआ। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपियों पर लगे किडनेप कर फिरौती मांगने के आरोप साबित हो गए। इस पर अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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