सेक्टर-67 की तीन सोसाइटी प्रबंधन व RWA पर GMDA दर्ज कराएगा केस, पुलिस को भेजी रिपोर्ट

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 25 Apr, 2025 07:27 PM

gmda will registered case against three rwa for polluting strom water drain

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने सेक्टर 67 में तीन कॉन्डोमिनियम विक्ट्री वैली सोसाइटी, बेस्टेक पार्क व्यू स्पा नेक्स्ट और अंसल एसेंसिया के प्रबंधन/आरडब्ल्यूए के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है।

गुड़गांव, (ब्यूरो): गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने सेक्टर 67 में तीन कॉन्डोमिनियम विक्ट्री वैली सोसाइटी, बेस्टेक पार्क व्यू स्पा नेक्स्ट और अंसल एसेंसिया के प्रबंधन/आरडब्ल्यूए के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। इन तीनों सोसाइटियों द्वारा मास्टर स्टॉर्म वाटर ड्रेन में अनुपचारित सीवेज छोड़ा जा रहा है। प्राधिकरण ने गुड़गांव पुलिस को इन तीन कॉन्डोमिनियम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश भी की है।

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अधिकारियों की मानें तो तीनों सोसाइटियों द्वारा सीवर का कनेक्शन अवैध रूप से जीएमडीए की स्टॉर्म वाटर ड्रेन में जोड़ा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी सीवेज को मास्टर स्टॉर्म वाटर ड्रेन में नहीं छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि गुड़गांव के सभी बरसाती ड्रेन नजफगढ़ ड्रेन से जुड़े हुए हैं जो आगे यमुना नदी से जुड़े हैं। इसलिए मास्टर स्टॉर्म वाटर ड्रेन में छोड़ा गया कोई भी सीवेज अंततः यमुना नदी में जाता है और इस तरह नदी को प्रदूषित करता है।

 

जीएमडीए इंफ्रा-2 के कार्यकारी अभियंता विक्रम सिंह ने कहा कि तीनों आवासीय सोसाइटियों के प्रबंधन से कई बार अनुरोध किया गया कि वे जीएमडीए के मास्टर ड्रेन से किए गए अपने अवैध सीवर कनेक्शन को काट दें। नोटिस जारी करने के बावजूद, प्रबंधन द्वारा अवैध सीवेज कनेक्शन को नहीं काटा गया, जो जीएमडीए के मास्टर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज नेटवर्क को प्रदूषित कर रहा है। अगर वे स्थिति में सुधार नहीं करते हैं तो कार्रवाई की जाएगी।

 

इसके अतिरिक्त, इन कोंडोमिनियमों द्वारा अक्सर भारी मात्रा में अपशिष्ट जल बाहर निकाला जाता है, जिससे सेक्टर 67 के मुख्य मार्ग पर जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे यात्रियों को असुविधा होती है। एनजीटी ने अपशिष्ट जल को शोधित करने के बाद ही स्टॉर्म वाटर ड्रेन में डालने के आदेश जारी किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई कॉलोनाइजर बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद मुख्य स्टॉर्म वॉटर ड्रेन में अवैध सीवेज कनेक्शन बनाते हुए पाया जाता है, तो जीएमडीए इस मामले पर सख्त कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नजफगढ़ ड्रेन में कोई सीवेज न बहाया जाए।


 

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