मासूम की हत्या करने वाले 4 काे उम्रकैद, दोषी नाबालिग को 10 साल कैद की सजा

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 05 Aug, 2024 07:12 PM

life imprisonment for murder minor in gurgaon

जून 2021 में घर पर मां के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे चार साल के मासूम की हत्या करने व उसके पिता को गोली मारने के मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज सुनील दिवान की अदालत ने चार को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

गुड़गांव, (ब्यूरो): जून 2021 में घर पर मां के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे चार साल के मासूम की हत्या करने व उसके पिता को गोली मारने के मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज सुनील दिवान की अदालत ने चार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं, मामले में संलिप्त एक नाबालिग को भी 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने  उम्रकैद वाले दोषियों पर 1.30- 1.30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, नाबालिग दोषी पर 55 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। 

गुड़गांव की खबरों के लिए इस लिंक https://www.facebook.com/kesarigurugram पर क्लिक करें।

 

जानकारी के मुताबिक, 16 जून 2021 को पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि गांव खलीलपुर में गोली चली है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पता लगा कि घटना में घायलों को रेवाड़ी अस्पताल ले जाया गया है। जब पुलिस रेवाड़ी ट्रामा सेंटर पहुंची तो पता लगा कि चार वर्षीय भव्य की मौत हो गई है। वहीं, घटना में प्रवीण कुमार घायल है। मौके पर मिली प्रवीण कुमार की पत्नी भारती ने पुलिस को बताया था कि शाम करीब साढ़े सात बजे वह अपने 4 साल के बेटे भव्य को पढा रही थी और घर का मेन दरवाजा खुला हुआ था। तभी 4युवक 2 बाइक पर सवार होकर आए और उनके बेटे को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। कुछ ही देर में प्रवीण भी खून से लथपथ घर आया जिसने बताया कि यह पुरानी हवेली में बैठा तो जहां पर नवीन उर्फ कैंची, हरिश उर्फ बामण, परमजीत उर्फ सुसु व यमन उर्फ बैंया ने उसे गोली मार दी। इसके बाद प्रवीण का बड़ा भाई कमल उन्हें लेकर रेवाड़ी ट्रामा सेंटर पहुंचा जहां भव्या को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। 

 

मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अगले ही दिन नाबालिग सहित पांच आरोपियों को काबू कर लिया। आरोपियों की पहचान रेवाड़ी निवासी नवीन उर्फ कैंची, हरीश उर्फ बामण, यमन उर्फ बैया के रूप में हुई। मामले में पुलिस ने एक अन्य आरोपी परमजीत उर्फ सुसु को भी गिरफ्तार कर लिया था। 

 

मामले की प्रारंभिक जांच में आरोपियों ने बताया था कि पीड़ित प्रवीन कुमार का आरोपी हरीश के साथ कुछ दिन पहले शराब पीकर झगड़ा हो गया था। जिस झगड़े की रंजिश रखते हुए आरोपी ने अपने साथियों व 1 अन्य नाबालिग के साथ मिलकर प्रवीन कुमार की हत्या करने की योजना बनाई। योजनानुसार हरीश अपने उपरोक्त साथियों के साथ आया और इस वारदात को अन्जाम दिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त 2 बाइकें, 1 पिस्टल, 2 देसी कट्टे, 5 कारतूस व एक डेड कारतूस बरामद किया था। मामला अदालत में चला। अदालत ने सबूतों व गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया है। 

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!