जींद में नाबालिग से हैवानियत, आरोपी घर से बहला-फुसलाकर ले गया और फिर... अब कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष की सजा

Edited By Harman, Updated: 02 Sep, 2026 06:40 PM

jind convict sentenced to 20 years in prison for raping a minor

फास्ट ट्रैक स्पेशल (पोक्सो) अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर घर से ले जाने और उसका यौन उत्पीड़न करने के दोषी गौरव निवासी लाठ, जिला सोनीपत को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर कुल 1.15 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।

जींद (अमनदीप पिलानिया) : फास्ट ट्रैक स्पेशल (पोक्सो) अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर घर से ले जाने और उसका यौन उत्पीड़न करने के दोषी गौरव निवासी लाठ, जिला सोनीपत को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर कुल 1.15 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।

11 जून 2024 को थाना शहर जींद में नाबालिग लड़की के घर से चले जाने के संबंध में एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर में लड़की के पिता ने बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी को गौरव निवासी लाठ, जिला सोनीपत बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और नाबालिग को बरामद कर लिया। बरामदगी के बाद नाबालिग ने पुलिस को दिए अपने बयान में आरोपी पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप लगाए। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ आवश्यक साक्ष्य जुटाए। 

जांच पूरी होने के बाद थाना शहर जींद पुलिस ने आरोपी गौरव के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। उन्हीं सबूतों और नाबालिग लड़की के बयान पर आरोपी को दोषी करार देते हुए कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
 

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