Edited By Isha, Updated: 19 May, 2022 01:54 PM
सदर थाना नरवाना क्षेत्र से 16 अगस्त 2018 को नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में एएसजे चंद्रहास की अदालत ने
जींद: सदर थाना नरवाना क्षेत्र से 16 अगस्त 2018 को नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में एएसजे चंद्रहास की अदालत ने बुधवार को सुनवाई करते हुए गांव के ही सुरेंद्र को दोषी करार दिया। साथ ही दस वर्ष कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
नरवाना सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया था कि 16 अगस्त 2018 को वह घर पर ही थी। इस दौरान गांव के ही सुरेंद्र उसका घर से अपहरण कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व अपहरण का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।