Edited By Isha, Updated: 05 Feb, 2025 10:03 AM
हरियाणा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और इन्हीं में से एक है मातृशक्ति उद्यमिता योजना। इस योजना के तहत महिलाओं की
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और इन्हीं में से एक है मातृशक्ति उद्यमिता योजना। इस योजना के तहत महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उन्हें बैंकों के माध्यम से 5 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान की जा रही है।
मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ लेने वाली महिला उद्यमी की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक महिला पहले किसी भी बैंक से लिए गए ऋण पर डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए। इस योजना के तहत समय पर किस्त चुकाने पर हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा तीन साल तक 7% ब्याज अनुदान राशि दी जाएगी।
इस योजना के तहत परिवहन वाहन, ऑटो रिक्शा, छोटे मालवाहक वाहन, तिपहिया वाहन, ई-रिक्शा व टैक्सी तथा सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटो कॉपी शॉप, पापड़ बनाना, अचार बनाना, कन्फेक्शनरी, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्किट बनाना, हैंडलूम, बैग बनाना, कैंटीन सेवा आदि काम शुरू किए जा सकते हैं।
इस योजना के तहत आवेदन करते समय राशन कार्ड/परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों की जरूरत होगी। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी लेने के लिए निगम कार्यालय के जिला प्रबंधक के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।