हरियाणा में घर बनाने के नियम बदले, 4 मंजिला बिल्डिंग बनाने वालों को करना होगा जरूरी काम...पढ़ें पूरी Details

Edited By Krishan Rana, Updated: 27 Apr, 2026 08:48 PM

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दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में मकान निर्माण से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने की

डेस्क : दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में मकान निर्माण से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि अब स्टिल्ट पार्किंग सहित चार मंजिला मकान का निर्माण गुरुग्राम को छोड़कर पूरे हरियाणा में केवल उन्हीं सड़कों पर किया जा सकेगा, जिनकी चौड़ाई 10 मीटर या उससे अधिक होगी।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐसे निर्माण के लिए संबंधित मकान मालिक को अपने पड़ोसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य होगा। बिना NOC के इस प्रकार का निर्माण मान्य नहीं होगा। स्टिल्ट पार्किंग का मतलब बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर को खाली छोड़कर केवल वाहन खड़े करने के लिए उपयोग करना होता है, जबकि ऊपर की मंजिलों पर आवास बनाया जाता है।  

उन्होंने बताया कि यह फैसला शहरी क्षेत्रों में बढ़ती भीड़, पार्किंग की समस्या और अव्यवस्थित निर्माण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे न केवल ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि लोगों को पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी।

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