Edited By Manisha rana, Updated: 18 Jul, 2024 07:47 AM

हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) ने ग्रुप-C के 3134 पदों को पुनर्विज्ञापित करते हुए फिर से भर्तियां निकाली है। इनमें ग्रुप 6 के 1296, ग्रुप 58 के 1075, 59 के 517 और 60 के 246 पद शामिल हैं।
चंडीगढ़ : हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) ने ग्रुप-C के 3134 पदों को पुनर्विज्ञापित करते हुए फिर से भर्तियां निकाली है। इनमें ग्रुप 6 के 1296, ग्रुप 58 के 1075, 59 के 517 और 60 के 246 पद शामिल हैं। पिछले साल इन पदों के लिए 7 मार्च को भर्ती निकाली गई थी। आवेदन करने वाले सभी युवाओं को भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा।
जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन
कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) पास युवा 21 से 31 जुलाई की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्तियां सामाजिक-आर्थिक अंकों के बिना मेरिट के आधार पर होंगी। आवेदकों को किसी भी पद के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। हाईकोर्ट के आदेश पर ग्रुप-C पदों के लिए आयोजित CET का संशोधित परिणाम जारी करने के बाद HSSC पहले ही ग्रुप-C के 15 हजार 755 पदों और पुलिस कॉन्स्टेबल के 6 हजार पदों को पुनर्विज्ञापित करते हुए आवेदन मांग चुका है। इनमें ग्रुप-1 के 981, ग्रुप-2 के 517, ग्रुप- 56 के 7185 और ग्रुप-57 के 7072 पद तथा पुलिस पुरुष कॉन्स्टेबल के 5 हजार और महिला कॉन्स्टेबल के एक हजार पद शामिल हैं।
बोनस अंक मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल
बता दें कि हरियाणा सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के ग्रुप-C व D के करीब 53 हजार पदों के लिए आयोजित परीक्षा के परिणाम को रद्द करने व सामाजिक-आर्थिक आधार पर मिलने वाले 5 बोनस नंबर का लाभ दिए बिना CET के आधार पर नए सिरे से मेरिट सूची तैयार करने के आदेश पर पुनर्विचार का आग्रह करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है जबकि हाईकोर्ट ने सभी पदों के लिए भी नए सिरे से आवेदन मांगने और 8 महीने के भीतर भर्ती पूरी करने का आदेश दिया था।
वहीं प्रदेश में 2022 में तत्कालीन CM मनोहर लाल खट्टर की अगुआई में सरकार ने बोनस अंक की योजना बनाई थी। जिसमें कहा गया कि जिन भी परिवारों की एनुअल इनकम 1.80 लाख से कम है। घर में पहले से किसी की सरकारी नौकरी नहीं है। उन्हें ग्रुप C (क्लेरिकल स्टाफ) और ग्रुप D (दर्जा चार) के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में 5 बोनस अंक दिए जाएंगे। सरकार ने इसे सामाजिक-आर्थिक आरक्षण करार दिया था।
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