Edited By Shivam, Updated: 28 Sep, 2018 04:24 PM
साल 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा ने भंयकर कहर बरपाया था। इस हिंसा की चपेट में हिसार जिले का गांव हांसी सैनीपुरा गांव ....
हिसार(विनोद सैनी): साल 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा ने भंयकर कहर बरपाया था। इस हिंसा की चपेट में हिसार जिले का गांव हांसी सैनीपुरा गांव भी आया था। इसी मामले में जिला अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा व साठ हजार रूपये जुर्माना लगाया है।
गौरतलब है कि हिंसक जाट आरक्षण के आंदोलन के दौरान हांसी सैनीपुरा गांव में आंदोलनकारियों द्वारा जमकर तोडफ़ोड़ की गई थी और सरकारी सम्पति को नुक्सान भी पहुंचाया गया। इस हिंसा के आरोप में चार दोषी करार आरोपियों दलजीत राजू सूरज व विनोद को हिसार की अदालत ने पांच- पांच साल कैद व साठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह मामला मामला हांसी थाने में 21 फरवरी 2016 को मामला दर्ज किया गया, जिसमें पुलिस ने 200 से ज्यादा उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि सैनीपुरा गांव में कुछ लोग उपद्रव कर रहे हैं। पुलिस जब पहुंची तो उपद्रवियों ने खेत व घरों में आग लगा दी थी। सरकारी वाहनों से भी तोड़-फोड़े की गई थी।