कल थम जाएगा चुनावी शोर, शाम 6 बजे से शुरू होगा साइलेंस पीरियड

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 22 May, 2024 06:07 PM

election campaign of candidates will stop tomorrow

कई दिनों से चल रहा चुनाव प्रचार कल पूरी तरह से थम जाएगा। वीरवार शाम छह बजे साइलेंस पीरियड शुरू हो जाएगा। वीरवार शाम छह बजे से 25 मई को होने वाले मतदान से पूर्व का साइलेंस पीरियड आरंभ हो जाएगा। इस दौरान चुनाव प्रत्याशी केवल डोर टू डोर जाकर मतदाताओं...

गुड़गांव,(ब्यूरो): कई दिनों से चल रहा चुनाव प्रचार कल पूरी तरह से थम जाएगा। वीरवार शाम छह बजे साइलेंस पीरियड शुरू हो जाएगा। वीरवार शाम छह बजे से 25 मई को होने वाले मतदान से पूर्व का साइलेंस पीरियड आरंभ हो जाएगा। इस दौरान चुनाव प्रत्याशी केवल डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकते हैं।

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गुडग़ांव लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि चुनाव प्रचार का समय वीरवार को शाम 6 बजे तक का है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार शाम को 6 बजे के बाद साइलेंस पीरियड शुरू हो जाएगा और किसी तरह का शोर नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि वीरवार की शाम 6 बजे उपरांत कोई रैली, जनसभा, रोड शो आदि नहीं होगा। उम्मीदवार मतदाताओं से केवल व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। साइलेंस पीरियड में कहीं भी चुनाव प्रचार के लिए लाऊड स्पीकर नहीं बजाया जाएगा।

 

निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए अनुचित संसाधनों का उपयोग होता पाया गया तो ऐसे मामले में कड़ी कार्यवाही की जाएगी। गुरूग्राम क्षेत्र में कहीं भी शराब, नकदी आदि का वितरण नहीं होना चाहिए। न ही किसी मतदाता पर अपने पक्ष में वोट डालने के लिए दबाव बनाया जाए। प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता की पूर्णतया पालना करें। उन्होंने बताया कि कल शाम को ही 6 बजे के बाद शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी और मतदान की समाप्ति के बाद खुल सकेंगी। इस दौरान कहीं भी कोई शराब की दुकान खुली पाई गई तो उसे सील कर दिया जाएगा।

 

डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशी के समर्थन में बाहर से आए वर्कर, नेता व दूसरे जिलों के मतदाता गुरूग्राम जिला में नहीं रहेंगे और सभी बाहर चले जाएंगे। निर्वाचन प्रक्रिया को नियमानुसार संपन्न करवाने में सभी उम्मीदवार अपना सहयोग प्रदान करें और कोई भी ऐसा कार्य न करें, जिससे निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना होती हो।

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