रेवाड़ी के होटल में शराबी युवकों का हंगामा, एडिशनल सेशन जज ने दी पुलिस को सूचना, तीनों गिरफ्तार

Edited By Deepak Kumar, Updated: 11 Aug, 2025 01:29 PM

drunken youths created ruckus in hotel rewari crime news

रेवाड़ी के एनएच-11 स्थित ओल्ड अशोका होटल में शराब के नशे में तीन युवकों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया।

रेवाड़ी (महेन्द्र भारती): रेवाड़ी के एनएच-11 स्थित ओल्ड अशोका होटल में रविवार शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई जब शराब के नशे में तीन युवकों ने जमकर हंगामा किया। संयोगवश उसी समय होटल में रेवाड़ी के एडिशनल सेशन जज अपने परिवार के साथ भोजन कर रहे थे। हालात बिगड़ते देख उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। यह घटना शाम करीब 6:15 बजे की है।

होटल में घुसते ही गाली-गलौच, धमकी

होटल मालिक रामकिशन के अनुसार, तीनों युवक शराब के नशे में होटल में घुसे और आते ही गाली-गलौच शुरू कर दी। जब स्टाफ ने उन्हें होटल से जाने के लिए कहा, तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दे डाली। होटल प्रबंधन ने डायल-112 पर कॉल कर पुलिस को सूचित किया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी मौके से फरार हो गए।

मजिस्ट्रेट ने भी दी पुलिस को सूचना

होटल पहुंची पुलिस को पता चला कि घटनास्थल पर एडिशनल सेशन जज भी मौजूद थे, जिन्होंने भी पुलिस को कॉल कर जानकारी दी थी। होटल मालिक से आरोपियों की बाइक का नंबर लेकर पुलिस ने आसपास के होटलों में तलाशी अभियान चलाया और आखिरकार एक अन्य होटल में खाना खाते हुए तीनों आरोपियों को दबोच लिया गया।

तीनों आरोपियों की पहचान

तीनों युवकों का मेडिकल खोल सीएचसी में कराया गया, जिसमें उनके शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान निखिल (लक्सीवास, बहरोड़, राजस्थान), अंकित शर्मा (बुडौली) और सोनू (नसीबपुर, नारनौल) के रूप में हुई है।

रक्षाबंधन पर निकले थे पार्टी मनाने

पुलिस जांच में सामने आया कि सोनू, निखिल का जीजा है और रक्षाबंधन के मौके पर वह बहरोड़ आया था। दोनों बाइक से पार्टी मनाने निकले थे और रास्ते में अंकित भी मिल गया। तीनों ने शराब पी और होटल में खाना खाने पहुंचे। जब होटल स्टाफ ने नशे की हालत में खाना देने से इनकार किया, तो उन्होंने हंगामा कर दिया।

बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज

मामले को लेकर खोल थाना पुलिस के जांच अधिकारी एएसआई मनोज कुमार ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 3(5), 351(2) और 72C के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

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