Edited By Deepak Kumar, Updated: 19 Sep, 2025 05:16 PM

रोहतक जिला उपायुक्त ने लघु सचिवालय में कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी के लिए ड्रेस कोड और मोबाइल फोन को लेकर एक आदेश जारी किया है। जारी किए आदेश के तहत महिला कर्मी फैंसी कपड़े और पुरुष कर्मचारी जींस पहनकर ऑफिस नहीं आ सकते हैं।
रोहतक (दीपक भारद्वाज) : जिला उपायुक्त ने लघु सचिवालय में कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी के लिए ड्रेस कोड और मोबाइल फोन को लेकर एक आदेश जारी किया है। जारी किए आदेश के तहत महिला कर्मी फैंसी कपड़े और पुरुष कर्मचारी जींस पहनकर ऑफिस नहीं आ सकते हैं। साथ में ऑफिस के कार्य के समय मोबाइल चलाने को लेकर भी पाबंदी भी रहेगी। लघु सचिवालय में ऑफिस में लंच टाइम में ही मोबाइल इस्तेमाल कर सकते है।
रोहतक के डीसी सचिन गुप्ता ने बताया कि यह आदेश हमारे लघु सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों को ड्रेस कोड जारी किया है, जिसमें कर्मचारी नॉर्मल ड्रेस पहन कर ऑफिस आ सकते है। कोई भी फैंसी ड्रेस या जींस पहनने से बचे। कर्मचारी मोबाइल भी इस्तेमाल भी ऑफिस कार्य के समय नहीं कर सकते है। सभी कमर्चारियों पर लागू रहेगा। इसका उद्देश्य एक अनुशासन में कर्मचारियों के काम करने का है। कोई भी कर्मचारी आदेशों को अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा सकता है।
डीसी ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि अधिकांश अधिकारी कार्य के दौरान कार्यालय शिष्टाचार और निर्धारित आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे हैं। अनुशासन, एकरूपता और पेशेवर कार्य वातावरण बनाए रखने के लिए इस कार्यालय के सभी अधिकारियों द्वारा कड़ाई से अनुपालन हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए है:-
ड्रेस कोड: सभी अधिकारी उचित औपचारिक पोशाक में कार्यालय उपस्थित होंगे। सभी ग्रुप-डी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान निर्धारित वर्दी/पोशाक पहनेंगे।
निषिद्ध वस्तुएं/आचरण:
- कार्यालय में जींस और टी-शर्ट पहनना सख्त वर्जित है।
- कार्यालय में अनौपचारिक आभूषण या अन्य सामान पहनना सख्त वर्जित है।
- कार्यालय समय के दौरान मोबाइल फोन, ईयरबड्स या ईयरफोन का उपयोग पूर्व अनुमति के साथ आधिकारिक उद्देश्यों के अलावा अनुमति नहीं है।
उपरोक्त निर्देशों का कोई भी उल्लंघन या अवज्ञा गंभीरता से लिया जाएगा और नियमों के अनुसार दोषी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। सभी संबंधितों को इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।