चिंटल पैराडिसो के डी टावर को गिराने की प्रक्रिया शुरू करने आदेश

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 09 Nov, 2022 07:15 PM

demolition order of chintals peradiso society released

जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन निशांत कुमार यादव ने दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 की धारा 144 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 35 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेसर्स चिंटल  इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उसके सेक्टर 109...

गुड़गांव, (ब्यूरो): जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन निशांत कुमार यादव ने दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 की धारा 144 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 35 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेसर्स चिंटल  इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उसके सेक्टर 109 स्थित चिंटल पैराडिसो के डी- टावर को स्थाई तौर पर बंद करते हुए टावर को तुरंत प्रभाव से धराशाही करने की प्रक्रिया आरंभ करने के आदेश दिए हैं।

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जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में मेसर्स चिंटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को सेक्टर-109 स्थित चिंटल पैराडिसो हाउसिंग कंपलेक्स के लैट मालिको/ अलॉटियों को आदेशों के जारी होने के 60 दिनों के भीतर उनकी सारी देनदारी व लायबिलिटी आदि के मामलों का निपटारा करने के निर्देश भी दिए हुए  है। इस कार्य को लेकर डीटीपी इंफोर्समेंट को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है जिनकी देखरेख में यह कार्य किया जाएगा। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा-188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51, 60 व अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा। ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। वहीं जिला अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के संदर्भ में चिंटेल्स के वाइस प्रेसीडेंट जेएन यादव ने कहा कि हम प्रशासनिक अधिकारियों और प्रभावित निवासियों के साथ लगातार सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।

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