Edited By Mohammad Kumail, Updated: 11 Jul, 2023 04:24 PM

भाजपा सांसद व बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने WFI के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। बीते 15 जून को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी...
डेस्क : भाजपा सांसद व बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने WFI के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। बीते 15 जून को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। अब चार्जशीट में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि 6 रेसलर्स की शिकायतों की अब तक की जांच के आधार पर WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर केस चलाया जा सकता है। यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए सिंह, केस चलाए जाने और सजा के हकदार हैं।
आरोपपत्र में कहा गया है, "आरोपियों को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जा सकता है और आरोपपत्र के साथ संलग्न गवाहों की सूची में नामित गवाहों को उनके नाम के साथ उल्लिखित दस्तावेजों के साथ जांच के लिए बुलाया जा सकता है।"
मीडिया रिपोटर्स के अनुसार, चार्जशीट में सेक्शन 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 354 ए (यौन उत्पीड़न) और 354 डी (पीछा करना) लगाते हुए यह भी कहा गया है कि एक मामले में बृजभूषण की ओर से उत्पीड़न लगातार जारी था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण और सेक्रेटरी विनोद तोमर को 18 जुलाई को कोर्ट में तलब किया है। इस पर बृजभूषण ने कहा कि वह कोर्ट के सामने पेश होंगे। उन्हें कोर्ट में पेश होने से कोई छूट नहीं चाहिए।
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