कोर्ट ने मेयर सहित DC, ADC को किया तलब, जानें वजह

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 25 Apr, 2025 01:08 PM

court issued notice to mayor gurgaon dc and adc

करीब पौने दो लाख वोट का मार्जिन लेकर जीत दर्ज करने वाली नगर निगम गुड़गांव की मेयर राज रानी मल्होत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है।

गुड़गांव, (ब्यूरो): करीब पौने दो लाख वोट का मार्जिन लेकर जीत दर्ज करने वाली नगर निगम गुड़गांव की मेयर राज रानी मल्होत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सिविल कोर्ट एवं पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मेयर चुनाव में कथित तौर पर फर्जी जाति प्रमाणपत्र बनवाने के मामले में मेयर राज रानी मल्होत्रा, डीसी अजय कुमार, एडीसी हितेश मीणा को तलब कर लिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कांग्रेस की टिकट से मेयर प्रत्याशी सीमा पाहुजा को भी नोटिस देकर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। सिविल कोर्ट ने उपरोक्त चारों को एक मई को कोर्ट में पेश होकर जवाब दाखिल करना है। जबकि पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट में 22 मई को सुनवाई होनी है। 

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आपको बता दें कि महाराज दक्ष प्रजापति महासभा ने कथित तौर पर फर्जी जाति प्रमाणपत्र बनवाने के मामले में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हुई हैं। कोर्ट ने जवाब मांगा है कि रविवार को जाति प्रमाणपत्र जारी करने पर जवाब मांगा है। 

 

महाराजा दक्ष प्रजापति महासभा के अध्यक्ष यशपाल प्रजापति की मानें तो नगर निगम गुड़गांव चुनाव में मेयर पद की सीट को बीसीए वर्ग के लिए रिजर्व किया गया था। इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए न केवल भाजपा की टिकट से मेयर बनी राज रानी मल्होत्रा बल्कि कांग्रेस सीट से मेयर की दावेदारी ठोकने वाली सीमा पाहुजा ने गलत तरीके से जाति प्रमाण-पत्र बनाकर चुनाव लड़ा था। 

 

हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार, राजरानी मल्होत्रा व अन्य प्रतिवादी पक्षों को नोटिस देकर जवाब मांगा था, लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए अब 22 मई की तारीख निश्चित है। वहीं, सिविल कोर्ट ने उन्हें 1 मई को सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। 

 

यशपाल प्रजापति के वकील बनवारी लाल की मानें तो इस मामले में एडीसी से पूछा गया है कि उन्होंने रविवार को प्रमाणपत्र किस आधार पर जारी किया। वहीं, डीसी से पूछा गया है कि मामला संज्ञान में आने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। 

 

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