कैथल में दोषी को 10 साल की कठोर सज़ा, परिवार के शादी समारोह में जाते ही दिया था वारदात को अंजाम

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 16 Dec, 2025 05:15 PM

convict was sentenced to 10 years of rigorous imprisonment in kaithal

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहित अग्रवाल की अदालत ने दोषी करार दिए गए युवक को 10 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

कैथल : कैथल में साल 2022 के समय अजय मार्केट क्षेत्र स्थित एक घर में हुई डकैती के मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहित अग्रवाल की अदालत ने दोषी करार दिए गए युवक को 10 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

पुलिस अधीक्षक उपासना ने बताया कि अजय मार्केट निवासी संजय ने थाना सिविल लाइन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, उसके घर में पिछले करीब 20 वर्षों से रुप सिंह नामक व्यक्ति घरेलू नौकर के रूप में काम करता था। इसके अलावा हाल ही में प्रवीण नामक एक अन्य युवक को भी घरेलू काम के लिए रखा गया था। 18 फरवरी 2022 को संजय अपने परिवार के साथ घर पर दोनों नौकरों को छोड़कर एक शादी समारोह में शामिल होने चंडीगढ़ गया था।

अगले दिन जब परिवार घर लौटा तो घर से सोने-चांदी के आभूषण और नकदी गायब मिली। वहीं घरेलू नौकर रुप सिंह घायल अवस्था में बेहोश पड़ा था। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने घर के कुत्तों को भी नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया था। पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि नौकर प्रवीण ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया।

मामले की जांच तत्कालीन सीआईए-1 टीम ने की और नेपाल निवासी योगेंद्र को गिरफ्तार किया गया, जिसने अपराध को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस ने ठोस साक्ष्य जुटाकर चालान अदालत में पेश किया। लोक अभियोजक बलिंद्र ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। कुल 18 गवाहों के बयान दर्ज हुए। सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी योगेंद्र को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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