किरण चौधरी के खिलाफ कांग्रेस की याचिका खारिज, याचिका में मिली त्रुटियां, जयप्रकाश ने उठाए सवाल

Edited By Nitish Jamwal, Updated: 22 Jul, 2024 07:38 PM

congress  petition against kiran chaudhary dismissed

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने तोशाम से विधायक किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने संबंधी कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया है।

चंडीगढ़ (चंद्र शेखर धरणी): हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने तोशाम से विधायक किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने संबंधी कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका विधान सभा के ‘दल-बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता नियम, 1986’ की कसौटियों पर खरी नहीं उतरी, जिसके कारण इसे निरस्त कर दिया गया। विधान सभा सचिवालय ने सोमवार को संबंध में कांग्रेस नेताओं को अवगत करवा दिया है।

विधानसभा सचिवालय की ओर कांग्रेस नेताओं को बताया गया है कि उनकी ओर से प्रस्तुत याचिका हरियाणा विधान सभा (दल-बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता) नियम, 1986 के नियम 6 (7) की शर्तों का अनुपालन नहीं कर रही है। यह याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित नहीं हैं। हरियाणा विधान सभा नियम 7(2) में कहा गया है है कि ‘यदि याचिका नियम 6 की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करती है, तो अध्यक्ष याचिका को खारिज कर देंगे।  

जयप्रकाश ने उठाए सवाल

वहीं कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने स्पीकर से सवाल पूछा है कि आखिर ये याचिका किस तरीके से खारिज की जा रही है। उन्होंने कहा कि किरण चौधरी की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। साथ ही किरण चौधरी पर Anti defection law लागू होना चाहिए। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या दोबारा याचिका लगाई जाएगी तो जयप्रकाश ने जवाब में कहा कि अब प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा फैसला लेंगे कि आगे क्या करना है

‘दल-बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता नियम, 1986’ में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि किसी विधायक की सदस्यता खत्म करने की मांग वाली याचिका पर याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके साथ ही याचिका के प्रत्येक अनुलग्नक पर भी याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इस पर भी याचिका के समान तरीके से सत्यापित किया जाएगा। कांग्रेस की ओर से याचिकाकर्ताओं ने एक भी अनुलग्नक पर हस्ताक्षर नहीं किए। 

गौरतलब है कि विधान सभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक भारत भूषण बत्रा और विधायक दल के उपनेता आफताब अहमद की ओर से गत 19 जून को विधायक किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर विधान सभा अध्यक्ष को नोटिस भेजा गया था। इसके 6 दिन बाद उन्होंने एक रिमाइंडर भी भेजा। इसके बाद 11 जुलाई को उन्होंने याचिका दायर कर किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की मांग की।
कांग्रेस की ओर से भेजी गई याचिका में कहा गया था कि किरण चौधरी 2019 के विधान सभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के टिकट पर भिवानी जिले के तोशाम निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुईं और 18 जून 2024 को उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके अगले दिन 19 जून को वे भाजपा में शामिल हो गईं। कांग्रेस नेताओं ने किरण चौधरी की ओर से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे गए इस्तीफे की प्रति भी साथ संलग्न की। उन्होंने मांग की कि किरण चौधरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुकी हैं, ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। 

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