Edited By Isha, Updated: 05 Dec, 2024 12:15 PM
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा रोहतक जोन के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 05 दिसम्बर को राजीव गांधी विद्युत भवन, दिल्ली रोड रोहतक के कांफ्रेंस हॉल में सुबह 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक किया जाएगा।
रोहतक: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा रोहतक जोन के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 05 दिसम्बर को राजीव गांधी विद्युत भवन, दिल्ली रोड रोहतक के कांफ्रेंस हॉल में सुबह 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक किया जाएगा। रोहतक जोन में आने वाले जिले करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर शामिल हैं।
निगम के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके।
उन्होंने बताया कि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। उन्होंने बताया कि रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, ख़राब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा।
इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले 6 महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई।