‘गर्दन काट दूंगा’ प्रकरण में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ मामला दर्ज

Edited By Isha, Updated: 17 Oct, 2019 11:30 AM

case filed against chief minister manohar lal in neck will cut case

जान से मारने की धमकी देने, प्रमुख जनप्रतिनिधि होने के बावजूद कथित तौर पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल तथा मानवाधिकारों का हनन करने की भगवान परशुराम जन कल्याण संस्थान के मुख्य

हिसार (वार्ता): जान से मारने की धमकी देने, प्रमुख जनप्रतिनिधि होने के बावजूद कथित तौर पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल तथा मानवाधिकारों का हनन करने की भगवान परशुराम जन कल्याण संस्थान के मुख्य संयोजक ज्योति प्रकाश कौशिक की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भगवान परशुराम जन कल्याण संस्थान के मुख्य संयोजक ज्योति प्रकाश कौशिक ने बुधवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। 

उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जन आशीर्वाद यात्रा दौरान 4 सितम्बर को बरवाला में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सदस्य डा. हर्षमोहन भारद्वाज को चांदी का मुकुट पहनाने के प्रयास पर सार्वजनिक तौर पर गर्दन काटने की धमकी दी थी। धमकी देते समय मुख्यमंत्री के हाथ में ब्राह्मण समाज द्वारा भेंट किया गया धार्मिक चिन्ह फरसा भी था। 

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज करने की मांग करते हुए उन्होंने 11 सितम्बर को हिसार के जिला प्रवर पुलिस अधीक्षक शिवचरण अत्री को एक पत्र उनकी ई-मेल आई.डी. पर भेजा था और अगले दिन शहर के मौजिज लोगों को साथ लेकर उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिलकर भी मामले की शिकायत की लेकिन पुलिस ने इस संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद गत 20 सितम्बर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव एवं कार्यकारी अधिकारी को उन्होंने लिखित शिकायत देकर मामले में कार्रवाई की अपील की थी। बुधवार सुबह उन्हें मोबाइल फोन पर आयोग की ओर से संदेश प्राप्त हुआ जिसमें सूचित किया गया है कि उनकी शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इसकी पुष्टि मानवाधिकार आयोग की वैबसाइट से भी हुई है। 

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!