बहन के हत्यारे को आजीवन कारावास, 2019 में गला घोंटकर की थी हत्या

Edited By Isha, Updated: 19 Apr, 2022 08:26 AM

brother sentenced to life imprisonment for murder of sister

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने बहन की हत्या करने के आरोपित भाई राकेश कुमार तनेजा निवासी धोबी मौहल्ला थानेसर को आजीवन कारावास कारावास की कैद व 10 हजार

कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने बहन की हत्या करने के आरोपित भाई राकेश कुमार तनेजा निवासी धोबी मौहल्ला थानेसर को आजीवन कारावास कारावास की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जिला उप न्यायावादी भूपेन्द्र कुमार ने बताया कि 30 अक्तूबर 2019 को कृष्ण लाल ने थाना शहर थानेसर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके दो बच्चे हैं। उसकी बेटी हिमानी ने करीब 3 साल पहले रजत कवात्रा निवासी मसीता हाऊस थानेसर के साथ कोर्ट मैरिज की थी। कुछ दिन बाद रजत कवात्रा उसकी बेटी हिमानी को तंग करने लग गया। उसी बात को लेकर उनका मनमुटाव हो गया। कुछ दिन बाद समझौता हो गया और समझौते के बाद दोनों पक्षों ने सहमति से कुरुक्षेत्र अदालत में तलाक का दावा डाल दिया था।

इसमें 20 अप्रैल 2020 की पेशी लगी हुई थी । 29 अक्तूबर 2019 को वह अपनी चाय की दुकान पर चला गया था और घर पर उसका बेटा राकेश कुमार व बेटी हिमानी थी। उसने करीब 10.20 बजे अपनी बेटी हिमानी के पास फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। जिस समय वह घर आया तो उसकी बेटी बैड पर लेटी हुई थी। उसने उसको उठाना चाहा तो वह नहीं उठी। उसने उसके मुंह से कपड़ा हटाया तो देखा कि उसकी नाक से खून बह रहा था।

उसके गले पर गला घोंटने के निशान थे व दाहिनी बाजू पर कट का निशान था और तकिये व बैड सीट पर भी खून लगा हुआ था। उसने कमरे में रखी अलमारी को चैक किया तो अलमारी से सोने के जेवरात व 16 हजार रुपये भी गायब मिले। थाना शहर थानेसर में हत्या का मामला दर्ज करके जांच उप निरीक्षक रघुबीर सिंह को सौंपी गई।  

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