देवेंद्र अत्री की याचिका खारिज होने पर क्या बोले बृजेन्द्र सिंह, 32 वोटों से हारे थे कांग्रेस प्रत्याशी

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 18 Sep, 2025 09:10 PM

brijendra singh said on the rejection of devendra atri s petition

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उचाना विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री की याचिका को खारिज कर दिया है।

करनाल : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उचाना विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री की याचिका को खारिज कर दिया है। अत्री ने यह याचिका कांग्रेस उम्मीदवार बृजेन्द्र सिंह की चुनाव याचिका को रद्द करने की मांग को लेकर लगाई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद करनाल के असंध पहुंचे पूर्व सांसद बृजेन्द्र सिंह ने कहा कि यह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने बताया कि कोर्ट का जो आदेश रिजर्व था, वह आज पारित कर दिया गया है और अगली सुनवाई की तारीख तय हो गई है।

संगठनात्मक बदलावों पर पूछे गए सवाल पर बृजेन्द्र सिंह ने कहा कि यह सकारात्मक शुरुआत है। लगभग 12 साल बाद नए जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और यह संगठन को मजबूत करने की दिशा में पहला कदम है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जिला और ब्लॉक स्तर पर भी संगठन को और व्यापक बनाया जाएगा। पार्टी में यदि उन्हें कोई नई जिम्मेदारी मिलती है तो वे उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।

बृजेन्द्र सिंह ने कहा कि पार्टी का यह पुनर्गठन संगठन में नई ऊर्जा का संचार करेगा और कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे पार्टी का जनाधार और मजबूत होगा।

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