Edited By Manisha rana, Updated: 25 Jun, 2025 03:49 PM

हरियाणा में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के लिए खुशखबरी आई है। सैनी सरकार ने उन लोगों को मालिक बनाने की योजना बनाई है, जिन्होंने पंचायती या सरकारी जमीन पर 2004 से पहले घर बनाया हुआ है।
हरियाणा डेस्क : हरियाणा में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के लिए खुशखबरी आई है। सैनी सरकार ने उन लोगों को मालिक बनाने की योजना बनाई है, जिन्होंने पंचायती या सरकारी जमीन पर 2004 से पहले घर बनाया हुआ है। बताया जा रहा है कि इन लोगों को अपने आवेदन के साथ 2004 से पहले बने मकान का कोई प्रमाण पत्र भी देना होगा। यदि किसी ने गलत तरीके से आवेदन जमा करवाए तो कब्जेदार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अवैध कब्जेदारों को करना होगा ये काम
सैनी सरकार ने ऐसे लोगों को अब भूमि का मालिक बनाने की नीति बनाई है, जिन्होंने 2004 से पहले पंचायती भूमि पर अवैध कब्जा के मकान बनाया हुआ है। इन अवैध कब्जेदारों को जनवरी 2026 तक आवेदन जमा कराना होगा। अवैध कब्जेदार को अपने आवेदन के साथ यह भी बताना होगा कि उसका अवैध कब्जा पंचायत के पास कृषि याेग्य भूमि, अकृषि योग्य भूमि, चारागाह भूमि, खाद गड्ढा, अस्पताल, पशु अस्पताल, खेल का मैदान, कुम्हारदाना, मंदिर, मस्जिद, जोहड़, स्कूल, शवदाह गृह, कब्रिस्तान, आबादी, पंचायत घर, रास्ताजात भूमि में है। उसका मकान या कब्जा सड़क , स्कूल, अस्पताल बनाने तथा जोहड़ की खोदाई में तो बाधा नहीं बना हुआ है। उसने अपना जो मकान 2004 से पहले बनाया हुआ है वहां पर लगा हुआ बिजली का मीटर उसके नाम है। पानी का कनेक्शन लगाया तो उसका बिल कोई है। कनेक्शन दिए जाने की तारीख कौन सी है।
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