कांग्रेस प्रत्याशी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, दिव्यांशु बुद्धिराजा पर दर्ज FIR पर लगाई रोक

Edited By Nitish Jamwal, Updated: 07 May, 2024 04:45 PM

big relief to congress candidate high court

हरियाणा में करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा की आज माननीय हाईकोर्ट में बड़ी जीत हुई। उनको 6 साल पुराने मामले में बड़ी जीत मिली है जिस मामले में माननीय उच्च न्यायालय अदालत में उनको PO घोषित किया था।

हरियाणा डेस्कहरियाणा में करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा की आज माननीय हाईकोर्ट में बड़ी जीत हुई। उनको 6 साल पुराने मामले में बड़ी जीत मिली है जिस मामले में माननीय उच्च न्यायालय अदालत में उनको PO घोषित किया था। आज उस पूरे मामले की प्रोसिडिंग पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही उनकी याचिका पर हरियाणा सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर स्टेट्स पर जवाब मांगा है।

बीजेपी पर दिव्यांशु ने साधा निशाना

वहीं इसे लेकर दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि जिस मामले को लेकर मनोहर लाल और बीजेपी का आईटी सेल कांग्रेस उम्मीदवार को बदनाम करने की और उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश करने की साजिश कर रहा था। मंगलवार को माननीय हाईकोर्ट के फैसले ने उन सब दुष्प्रचार और बदनाम करने की साजिशों पर भी रोक लगाई है।

कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा आज पंचकूला के जिस मुकदमे को लेकर मनोहर लाल ने 7 दिन पहले से मेरे खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर रखा था। मैं देश के संविधान का, न्याय प्रणाली का धन्यवाद करता हूं कि आज न्याय प्रणाली ने माननीय उच्च न्यायालय ने उस मुकदमे के अंदर सारी प्रोसीडिंग्स रोक कर बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा मारने का काम किया है। साथ ही ये संदेश दिया है कि जुल्मी जब-जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा-चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से।

मनोहर लाल पर साधा निशाना

ये इंकलाबी बगावत जो मनोहर लाल के खिलाफ शुरू हुई है, मैं धन्यवाद करता हूं देश के संविधान का और देश की न्याय व्यवस्था का जिन्होंने आज फिर मनोहर लाल को जो अहंकार के घोड़े पर सवार होकर मेरे खिलाफ, जनता के खिलाफ आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आज दोबारा से उच्च न्यायालय ने उनको आईना दिखाने का काम किया है और यही सबक करनाल की जनता उनको लोकसभा चुनाव में सिखाएगा। दिव्यांशु को माननीय उच्च कोर्ट में बड़ी जीत मिली है।

दिव्यांशु बुद्धिराजा के वकील ने जानकारी देते हुए कहा कि 6 साल पुराने 174A के जिस मामले में माननीय उच्च अदालत ने कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्ध राजा को PO घोषित किया था आज हाईकोर्ट ने उस मामले की पूरी प्रोसिडिंग पर रोक लगा दी है। अब इस मामले में माननीय उच्च अदालत ने फैसला तारीख 22 अगस्त 2024 लगाई है।

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