दो दशक पुराने कच्चे कर्मचारियों को सरकार का बड़ा झटका

Edited By Deepak Paul, Updated: 03 Feb, 2019 02:45 PM

big blow to the two decade old raw workers

हरियाणा में करीब दो दशक पुराने कच्चे कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। सरकारी विभागों और बोर्डो-निगमों में 20-25 साल पुराने कच्चे कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फैर दिया है।

चंडीगढ़(ब्यूरो): हरियाणा में करीब दो दशक पुराने कच्चे कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। सरकारी विभागों और बोर्डो-निगमों में 20-25 साल पुराने कच्चे कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फैर दिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने साल 1997, 1999, 2003 और 2004 की पॉलिसी के तहत कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की पॉलिसी पर रोक लगा दी है। हालांकि इससे पहले 21 दिसंबर को इन कर्मचारियों को पक्का करने के निर्देश जारी किये गए थे। लेकिन अब इन कर्मचारियों की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। 

मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्त, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार और बोर्ड निगमों के प्रबंध निदेशकों को आदेश जारी कर दिये हैं। इससे प्रदेश के करीब 25 हजार कर्मचारी प्रभावित होंगे। हालांकि इससे पहले पिछले महीने ही इन कर्मचारियों के लिए पद तैयार करने के लिए आदेश दिये गए थे।

इस मामले में अब एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने सिफारिश के लिए हाईकोर्ट के बलविंदर सिंह बनाम सरकार के मामले में 25 जनवरी के फैसले को आधार बनाया गया है. पिछले साल चार अक्टूबर को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कच्चे कर्मचारियों के वर्ष अनुभव को ही योग्यता मानते हुए पहली फरवरी से पक्का करने के निर्देश जारी किये गए थे।

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