ई-पास दिखाकर हरियाणा में किया जा रहा प्रवेश, हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद हटाई गई सभी पाबंदियां

Edited By Isha, Updated: 16 May, 2020 12:26 PM

admission being done by showing e pass

दिल्ली हाईकोर्ट के दखल के बाद अब दिल्ली-हरियाणा सीमा पर आवाजाही में काफी हद तक छूट मिल गई है। मेडिकल, पैरा मेडिकल स्टाफ व पुलिसकर्मियों सहित कोई भी अब ई-पास के जरिए अंतरराज्यीय आवागमन कर सकता है। इसी

डेस्कः दिल्ली हाईकोर्ट के दखल के बाद अब दिल्ली-हरियाणा सीमा पर आवाजाही में काफी हद तक छूट मिल गई है। मेडिकल, पैरा मेडिकल स्टाफ व पुलिसकर्मियों सहित कोई भी अब ई-पास के जरिए अंतरराज्यीय आवागमन कर सकता है। इसी का असर है कि अन्य दिनों की अपेक्षा शुक्रवार को टीकरी बॉर्डर पर करीब दोगुणा वाहनों ने दिल्ली से हरियाणा  में प्रवेश किया। 

क्यों लगाई गई थी पाबंदी
हर दिन हरियाणा आने-जाने वाले लोगों की वजह से राज्य में संक्रमण फैल रहा है इसीलिए एक मई से दिल्ली के स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिसकर्मियों समेत अन्य लोगों को हरियाणा में प्रवेश करने से रोक दिया गया था लेकिन अब हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद अंतरराज्यीय मूवमेंट के संबंध में सरकार को हिदायत दी है। जिसके बाद जारी आदेशों में कहा गया है कि ई-पास धारक किसी भी नागरिक को हरियाणा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। 

एमआईई पुलिस चौकी प्रभारी पवनवीर के अनुसार दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर को जरूरी सेवाओं के लिए खोला गया है। सीमाओं पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। जरूरी सेवाओं के लिए जाने वाले लोगों को ई-पास जारी किए जाएंगे। यह पास पूरे लॉकडाउन में वैलिड होगा और हर बार इसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दिल्ली में काम करने वाले डॉक्टरों को भी छूट मिल गई है। यही कारण है कि शुक्रवार को अन्य दिनों की अपेक्षा लगभग दोगुणा वाहनों ने टीकरी बॉर्डर के माध्यम से हरियाणा में प्रवेश किया।

जरूरी सामान ले जा रहे ट्रकों को भी मिली अनुमति 
 हरियाणा सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को यह आश्वासन भी दिया कि दिल्ली और हरियाणा के बीच जरूरी और गैर-जरूरी सामान ले जा रहे ट्रकों को भी आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस संजीव नरूला की बैंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार के वकील द्वारा हलफनामा दायर किए जाने के बाद जनहित याचिका (पीआईएल) का निस्तारण किया जाता है

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