Rewari: बावल में बाल मजदूरी करवा रहे थे दुकानदार, सयुंक्त टीमों ने मारी रेड, 3 बच्चे रेस्क्यू

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 13 Aug, 2025 02:41 PM

action against child labour in bawal three children rescued

एमडीडी ऑफ इंडिया की टीम ने बाल श्रम की शिकायत मिलने पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट, जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल कल्याण समिति के साथ संयुक्त अभियान चलाकर बावल के छोटूराम चौक से 3 बच्चों को रेस्क्यू किया।

रेवाड़ी (महेंद्र भारती) : एमडीडी ऑफ इंडिया की टीम ने बाल श्रम की शिकायत मिलने पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट, जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल कल्याण समिति के साथ संयुक्त अभियान चलाकर बावल के छोटूराम चौक से 3 बच्चों को रेस्क्यू किया। टीम ने एक बच्चे को चाय की दुकान, एक को किराना स्टोर और एक को गोलगप्पे की दुकान से छुड़ाया। बाद में इन बच्चों को बाल कल्याण समिति, रेवाड़ी में पेश कर काउंसलिंग करवाई गई। 

यह अभियान कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के तत्वावधान में चल रहे ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ के तहत आयोजित किया गया। कार्रवाई में एएसआई परवीन कुमार, ईएचसी राजीव, एमडीडी ऑफ इंडिया से तुषार शर्मा, विजयलक्ष्मी समेत टीम के अन्य सदस्य मौजूद रहे। 

ये है नियम

संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि बाल श्रम कानूनन अपराध है। बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी प्रकार का कार्य कराना प्रतिबंधित है, जबकि 14 से 18 वर्ष के बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगाना दंडनीय है। दोषी को एक से 6 माह की जेल या 20 हजार से 50 हजार रुपये जुर्माना हो सकता है। उन्होंने अपील की कि बाल श्रम का कोई भी मामला दिखने पर तुरंत श्रम विभाग, मानव तस्करी विरोधी इकाई, बाल कल्याण समिति, जिला प्रशासन या एनजीओ को सूचना दें।

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