Bhiwani में महिला की हत्या मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा, 1 साल पहले घर में घुसकर उतारा था मौत के घाट

Edited By Manisha rana, Updated: 29 Aug, 2024 01:33 PM

accused in the murder of a woman was sentenced to life imprisonment

भिवानी जिले के गांव तिगड़ाना में घर में घुसकर युवक द्वारा महिला की तेजधार हथियार से निर्मम हत्या किए जाने के मामले में न्यायालय ने दोषी को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का भी...

भिवानी (पुनीत श्योराण) : भिवानी जिले के गांव तिगड़ाना में घर में घुसकर युवक द्वारा महिला की तेजधार हथियार से निर्मम हत्या किए जाने के मामले में न्यायालय ने दोषी को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया है।

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि न्यायालय में पेश चालान के अनुसार गांव तिगड़ाना निवासी महिला की गत वर्ष 17 अगस्त 2023 को उसी गांव के निवासी ने तेजधार हथियार से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद खून से सने हाथों में हथियार लेकर बाहर जाते हुए गांव के ही व्यक्ति ने उसे देखा था। इस संबंध में सदर पुलिस ने महिला की हत्या का केस दर्ज किया था। सदर पुलिस ने महत्वपूर्ण एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस हत्याकांड में गांव तिगड़ाना निवासी दीपक उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया तथा मामले में पैरवी करते हुए साक्ष्य पेश किए और अदालत ने सुनवाई करते हुए दोषी दीपक उर्फ छोटू को उम्रकैद की सजा और 50 हजार जुर्माना लगाया है।

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