रिश्वतखोरी पर ACB का वार, 2 लाख रिश्वत लेते परिवहन विभाग का सहायक रंगे हाथ गिरफ्तार, जांच जारी

Edited By Krishan Rana, Updated: 23 Sep, 2026 06:26 PM

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राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV&ACB) की उपकेन्द्र भिवानी टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए

चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी): राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV&ACB) की उपकेन्द्र भिवानी टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हरियाणा परिवहन विभाग, चंडीगढ़ में तैनात सहायक किशोरी कुमार को 2 लाख रुपये की नकद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

इस संबंध में आरोपी के विरुद्ध अभियोग संख्या 35, दिनांक 23 सितंबर 2026, धारा 308(2) बीएनएस एवं धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार में मामला दर्ज किया गया है।

क्या था मामला

प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है और पानीपत में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों के तहत परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने एवं उनके नवीनीकरण के उद्देश्य से संबंधित व्यवस्था शुरू करना चाहता था। इसके लिए परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चंडीगढ़ से आवश्यक अनुमति की जरूरत थी।

 शिकायत के अनुसार, आरोपी किशोरी कुमार द्वारा शिकायतकर्ता को स्थायी अनुमति/प्राधिकरण जारी न करवाने का भय दिखाते हुए तथा परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा 27 अगस्त 2026 को जारी हो चुकी संबंधित अनुमति दिलवाने की एवज में दो लाख रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी।

शिकायत प्राप्त होने के बाद SV&ACB हिसार यूनिट के उपकेन्द्र भिवानी की टीम ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में ट्रैप लगाया। कार्रवाई के दौरान आरोपी किशोरी कुमार को शिकायतकर्ता से 2 लाख रुपये नकद रिश्वत लेते हुए मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में आगे की जांच जारी है।  

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