Edited By Manisha rana, Updated: 08 Jan, 2025 01:10 PM
नूंह में जिला कोर्ट ने चार सगे भाइयों को सजा सुनाई है जबकि 27 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया है।
नूंह : नूंह में जिला कोर्ट ने चार सगे भाइयों को 15 साल 3 माह की सजा सुनाई है जबकि 27 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। बताया जा रहा है कि दोषियों ने 7 साल पहले पुलिस टीम पर फायरिंग की थी और सरकारी पिस्टल लूट ली थी।
जानें क्या है पूरा मामला
अपराध शाखा तावडू में कार्यरत सब इंस्पेक्टर भगत सिंह की शिकायत पर 12 जनवरी 2018 को तावडू थाने में करीब 10 नामजद लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, फायरिंग करने, सरकारी असलह लूटने, मारपीट करने सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सब इंस्पेक्टर ने आरोप लगाए थे कि वह सीआईए नूंह में बतौर उप निरीक्षक पद तैनात है। वह अपने अन्य कर्मचारियों के साथ अपराध की तलाश के लिए तावडू बाइपास पर मौजूद था। उसे गुप्त सूचना मिली कि मुकदमा नंबर-163/16 धारा 302 थाना तावडू का आरोपी जाकिर निवासी कांगरका अपने घर पर मौजूद हैं। पुलिस जाकिर के घर पहुंची तो उसे काबू किया तभी खुर्शीद, शरीफ, छोटा आदि ने जाकिर को जबरदस्ती छुड़ा लिया। आरोपियों ने पुलिस की देशी पिस्तौल निकालकर पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी थी। वहीं जाकिर और उसके परिवार वालों ने सरकारी पिस्टल व 6 जिन्दा रोंद लूट लिए थे।
(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)